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अग्निवीरों को 20% आरक्षण से लेकर होम स्टे तक, योगी कैबिनेट में कई अहम फैसले पास

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राज्य की पुलिस सेवा में 20 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट बैठक में यह अहम प्रस्ताव पास किया गया. अब यूपी पुलिस की आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें 3 की आयु सीमा में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है.

हल्दीराम स्नैक्स को मिला लेटर ऑप कंफर्ट

कैबिनेट ने इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इनमें निवेश को बढ़ावा देने वाले कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं. हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को राज्य में नई यूनिट लगाने के लिए ‘लेटर ऑफ कंफर्ट’ जारी करने की मंजूरी दी गई है.

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इन कंपनियों के प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव को मंजूरी

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत कुछ कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. इसमें ये कंपनियां शामिल हैं:-

  • एसएलएमजी बेवरेज प्रा.लि., बाराबंकी
  • सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्रा.लि., मुजफ्फरनगर
  • एसीसी लिमिटेड
  • वंडर सीमेंट लिमिटेड, अलीगढ़
  • मून बेवरेज, हापुड़

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मिलेगा नया ढांचा

राज्य प्रशासन ने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूती मिलेगी. इस योजना के तहत ऐसी राशन दुकानों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे जो अभी तंग गलियों या संकरी सड़कों पर स्थित हैं. इन भवनों को ऐसे स्थानों पर बनाया जाएगा जहां ट्रकों की आवाजाही सरल हो सके. हर भवन में एक गोदाम और वितरण केंद्र दोनों शामिल होंगे. इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जाएगा. योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 75 नए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. ये भवन ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बनाए जाएंगे.

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होम स्टे नीति को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के अंतर्गत “उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति” को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत धार्मिक स्थलों के आसपास अधिकतम 6 कमरे और 12 बेड तक की होम स्टे सुविधा की अनुमति दी जाएगी. एक पर्यटक अधिकतम 7 दिनों तक वहां ठहर सकेगा. चयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को दी जाएगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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