किसी भी प्रशासनी दस्तावेज को बनवाने के लिए कई बार प्रशासनी ऑफिस या प्रज्ञा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं. फिर वहां जाकर लंबी लाइन में लगना पड़ता है सो अलग. हिंदुस्तान में Voter ID Card भी एक प्रशासनी दस्तावेज है. जिससे 18 साल की उम्र होने के बाद हर नागरिकों को बनवाना पड़ता है. ऐसे में इसे बनवाने के लिए या अपडेट करने के लिए लोगों को दौड-भाग करनी पड़ती है. इसके बाद इसके बन के आने का भी लंबा इंतजार करना पड़ता है. हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा. जी हां, अब आपको आपका वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 15 दिनों में बन कर मिल जाएगा. इसे लेकर हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है. आइये जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में.
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मात्र 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा Voter ID Card
हिंदुस्तान चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर एक नई प्रक्रिया नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू की है. जिसके तहत अब हर किसी को वोटर आईडी कार्ड बन कर या अपडेट होकर सिर्फ 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा. आयोग ने बताया कि यह इस नई प्रक्रिया में वोटर कार्ड बनने से लेकर डाक विभाग द्वारा मतदाता के घर पहुंचाने तक के हर स्टेप को ट्रैक किया जाएगा. यानी कि अब वोटर कार्ड बनने से लेकर मतदाता को मिलने तक का पूरा प्रोसेस रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा. इतना ही नहीं, मतदाताओं को भी DoP के जरिए SMS के रूप में हर स्टेप का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा.
आपको बता दें, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने नया प्लेटफॉर्म ECINet लॉन्च किया है. जहां एक IT मॉड्यूल पेश किया गया है, जो पुराने सिस्टम की जगह लेगा और बढ़िया तरिके से वर्कफ्लो को मैनेज करेगा. साथ ही डाक विभाग का API भी ECINet प्लेटफॉर्म में एड किया जाएगा. इससे डेटा शेयर करना और स्टेटस को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.
Voter ID Card के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
अगर आप नया वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
- इसके लिए सबसे पहले आपको National Voters’ Services Portal (NVSP) वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाना होगा.
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डाल कर लॉगिन करना है.
- इसके बाद अपने नाम से एक अकाउंट बना लें और एक पासवर्ड डालकर कंफर्म कर दें.
- इसके बाद अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लें और फिर कैप्चा कोड व OTP डालकर वेरिफाई कर लें.
- इसके बाद New Voter Registration के लिए Fill Form 6 पर क्लिक कर इसे भर दें.
- फॉर्म में आपको अपने आधार व पैन कार्ड में दी गयी जानकारी (नाम, पता, जन्म तिथि) देनी होगी.
- इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण (आधार कार्ड) और एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
- फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. जिसे अच्छे से रख लें.
Voter ID Card के लिए किए गए आवेदन को ऐसे करें ट्रैक
अगर आप पहले ही वोटर कार्ड के लिए आवेदन दे चुके हैं लेकिन आपको अब तक आपका वोटर कार्ड नहीं मिला है तो आप इस तरिके से उसे ट्रैक कर सकते हैं.
- सबसे पहले NVPS के वेबसाइट पर जाएं.
- अब अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड और OTP दर्ज कर लॉगिन करें.
- इसके बाद आपको होमपेज पर राइट साइड में Track Application Status का ऑप्शन दिखेगा.
- यहां अपना रेफरेंस नंबर डाल दें. (रेफरेंस नंबर आपको आवेदन करने के बाद मिला होगा.)
- अब अपना राज्य सेलेक्ट कर लें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
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