Ranchi News: रांची, अजय दयाल-बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआई की अदालत का फैसला आया है. बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनायी है. इन सभी पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 1994 का है.
सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी
सीबीआई की अदालत से सजा पानेवाले दोषियों में इलियास हुसैन, शहाबुदीन, पवन कुमार अग्रवाल ,अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं. सीबीआई की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा शनिवार को सुनायी. सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया.
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