किशनगंज डीआरडीए कार्यालय परिसर स्थित कनकाई सभागर में आयकर विभाग पूर्णिया से आयकर अधिकारी प्रसून कुमार झा की अध्यक्षता में साथ ही आयकर निरीक्षक नीरज कुमार, शुभजीत देवनाथ एवं अन्य के द्वारा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया. संबंधित विभागीय पदाधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों की गहन जानकारी दी गई. इस सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस प्रावधानों पर सेमिनार पर रिपोर्ट और आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय वीआईए के तहत गलत कटौती का दावा करके रिफंड के गलत दावों के बारे में जागरूक किया गया.आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस प्रावधान पर जागरूकता कार्यक्रम और आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय सिक्स ए के तहत गलत कटौती का दावा करके रिफंड के गलत दावों के बारे में संवेदनशीलता को लेकर बिहार प्रशासन के डीडीओ के बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर वरीय कोषागार पदाधिकारी चंदन कुमार, एवं वरीय लेखा पदाधिकारी श्री दीपक कुमार साह , डीपीआरओ, डीपीएफओ, एआरसीएस, डीसीओ, एसडीसी, नजारत अनुभाग के प्रधान लिपिक और विभिन्न कार्यालयों सिविल, कोर्ट, एनएच सर्किल, एसपी ऑफिस, डीईओ ऑफिस, खनन कार्यालय आदि वरीय कोषागार पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले लेखाकार, लिपिक यानी कुल 96 विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
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