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एक व्यक्ति को दो बार मिला आवास का लाभ, बीडीओ ने दिया जांच का आदेश

बीडीओ ने कहा जांच कर दोषी पर होगी कार्रवाईगोगरी. प्रखंड के गोगरी पंचायत में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी किये जाने का मामला सामने आया है. गोगरी निवासी अक्षय कुमार ने बीडीओ राजाराम पंडित को आवेदन देकर कहा कि वर्तमान मुखिया रीता देवी पर अपने परिवार के लोगों को दुबारा पीएम आवास योजना का लाभ दिया है. अक्षय कुमार ने बताया कि गांव में एक ही व्यक्ति को दो-दो पीएम आवास का लाभ लिया है. गोगरी निवासी हरिलाल मंडल के पुत्र विलास मंडल को पहली बार वित्तीय वर्ष 2003-04 में तत्कालीन मुखिया द्वारा आवास योजना का लाभ दिया गया था.…

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बीडीओ ने कहा जांच कर दोषी पर होगी कार्रवाईगोगरी. प्रखंड के गोगरी पंचायत में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी किये जाने का मामला सामने आया है. गोगरी निवासी अक्षय कुमार ने बीडीओ राजाराम पंडित को आवेदन देकर कहा कि वर्तमान मुखिया रीता देवी पर अपने परिवार के लोगों को दुबारा पीएम आवास योजना का लाभ दिया है. अक्षय कुमार ने बताया कि गांव में एक ही व्यक्ति को दो-दो पीएम आवास का लाभ लिया है. गोगरी निवासी हरिलाल मंडल के पुत्र विलास मंडल को पहली बार वित्तीय वर्ष 2003-04 में तत्कालीन मुखिया द्वारा आवास योजना का लाभ दिया गया था. लेकिन पुनः उसी व्यक्ति को विलास मंडल की पत्नी हीरा देवी के नाम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर्मियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से पुन: प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया. एक ओर जहां आज हर पंचायत में जरूरतमंद को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं एक ही व्यक्ति को दो दो बार आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है. प्रखंड के गोगरी पंचायत में इस प्रकार का धड़ल्ले से लूट खसोट कर्मियों ने की है. यदि निष्पक्ष रूप से जांच हो तो सभी पंचायतों में इस तरह के कई सनसनीखेज मामले सामने आ सकते हैं.

कौन ले सकता है पीएम आवास योजना का लाभ

बताया जाता है कि पीएम आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी जरूरतमंद को पक्का मकान मिले. आवास के लिए पहली शर्त यह है कि आवास योजना का लाभ उसे ही मिलेगा. जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं हो. इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को हिंदुस्तान प्रशासन की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो. यदि परिवार में किसी सदस्य को प्रशासनी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है, तो उस परिवार के किसी अन्य सदस्य को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.

क्या कहते हैं बीडीओ

बीडीओ राजाराम पंडित ने कहा कि यदि किसी को आवास योजना का लाभ मिल चुका है. तो उसे दुबारा इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. लाभुक से राशि की रिकवरी की जाएगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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