औरंगाबाद शहर. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश इसरार अहमद के एससी-एसटी कोर्ट ने परिवाद संख्या-370/04 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शक्ति कुमार ने बताया कि अभियुक्त व गुरारू के सुखदेव यादव, अशोक यादव, प्रसिद्ध यादव, सत्येंद्र यादव, विपुल यादव निवासी अब्दुलपुर रफीगंज को भादंवि की धारा 447 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है. एससी-एसटी एक्ट में छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इधरए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियोगी व रफीगंज प्रखंड के अब्दुलपुर निवासी शांति देवी ने दो दशक पूर्व यानी 10 मई 2004 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी औरंगाबाद के न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग दायर किया था. कहा था कि जातिसूचक शब्द का उच्चारण करते हुए अभियुक्तों ने उसकी झोपड़ी कबाड़ दी थी. दीवार भी तोड़ दी थी और पुनः न बसने की धमकी दी थी.
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