रांची: झारखंड प्रशासन ने राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है. यह 1 मार्च 2025 से ही प्रभावी है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रशासनी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है. इसके तहत सभी पंजीकृत लाभार्थियों को निशुल्क या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. पंजीकृत प्रशासनी कर्मचारी और उनके आश्रित प्रशासनी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे. इसके लाभुकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी. ऐसे अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आलेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे. इस बीमा योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा, जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण कराया है. पंजीकरण के दौरान सभी आश्रितों का कार्ड बनवाना अनिवार्य है, नहीं तो इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं.
प्रशासनी कर्मियों के अलावा कौन कौन हो सकते हैं शामिल
- प्रशासनी कर्मी के पति या पत्नी
- बेरोजगार पुत्र (या वैध दत्तक पुत्र), जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो
- पुत्री ( जो अविवाहित, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गयी हो)
- नाबालिग भाई
- अविवाहित बहन
- आश्रित माता-पिता को भी इसका लाभ मिलेगा. अगर वे पेंशनर हैं और उनकी मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता मिलाकर रुपये 9000 से कम है तो ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा.
- दिव्यांग आश्रित
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प्रशासन ने दिया है ये निर्देश
झारखंड के वैसे प्रशासनी कर्मचारी जो ‘ए’ कैटेगरी में है, उन्हें यथाशीघ्र आवेदन जमा करने का अनुरोध किया गया है. कैटेगरी ‘बी’ (अन्य पात्र लाभुक) के लिए, संबंधित विभागध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभाग के कर्मियों का नामांकन सुनिश्चित करें. आवेदकों को स्वयं और अपने आश्रितों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ताकि पूरे परिवार को योजना का लाभ मिल सके. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क किया जा सकता है.
आवेदन करने से पहले जान लें जरूरी बातें
आवेदन से पहले सभी आवेदक आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें. समय सीमा समाप्त होने से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि योजना का लाभ मिलने में कोई देरी न हो. लाभुक किसी भी सहायता प्राप्त करने या जानकारी के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं. प्रशासन की यह पहल प्रशासनी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सभी पात्र लाभुकों को शीघ्र पंजीकरण कराना चाहिए ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
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