MHA Guidelines: अब किसी भी प्रशासनी फंक्शन में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बजने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब इन दोनों को कब और कैसे गाया जाएगा.
क्या है नया नियम? वंदे मातरम को मिलेगा ‘फर्स्ट चांस’
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को एक ऑर्डर जारी किया है. इस ऑर्डर में साफ कहा गया है कि जब भी किसी कार्यक्रम में नेशनल सॉन्ग ‘वन्दे मातरम्’ और नेशनल एंथम ‘जन-गण-मन’ एक साथ बजाए या गाए जाएंगे, तो वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा. यानी अब शुरुआत नेशनल सॉन्ग से होगी और उसके बाद नेशनल एंथम की बारी आएगी.
STORY | All 6 stanzas of National Song must before National Anthem: MHA guidelines
The Union Home Ministry has directed that all six stanzas of the National Song Vande Mataram, written by Bankim Chandra Chattopadhyay, shall be sung first when the National Song and National… pic.twitter.com/VK8gAFj32V
— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2026
सभी 6 अंतरे गाने होंगे जरूरी
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए ‘वन्दे मातरम्’ को लेकर प्रोटोकॉल अब काफी स्ट्रिक्ट हो गया है. मंत्रालय के निर्देश के अनुसार:
- नेशनल सॉन्ग के सभी 6 स्टैंजा (अंतरे) गाना अनिवार्य होगा.
- इस पूरे गाने की ड्यूरेशन (समय) 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है.
- जब नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा, तो वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान की मुद्रा (Attention) में खड़ा होना होगा.
किन मौकों पर लागू होगा यह नियम?
गृह मंत्रालय के इस आदेश के अनुसार, यह प्रोटोकॉल खास तौर पर आधिकारिक यानी प्रशासनी कार्यक्रमों के लिए है. जैसे:
- राष्ट्रपति (President) का आगमन होने पर.
- तिरंगा फहराने (Unfurling of the tricolour) के समय.
- राज्यपालों (Governors) के भाषण के दौरान.
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