नया विचार पटना : कीड़ा चाटने या पानी से भींगने से खतियान खराब हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको खाता नंबर और खेसरा नंबर याद है तो अपने जमीन के सर्वे के लिए आवेदन फॉर्म भरें। सर्वे अधिकारियों द्वारा आपके शपथ पत्र के आधार पर खतियान खोजने की जिम्मेवारी अंचल कार्यालय को दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत के पास खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अंचल कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जिनकी जमीन है उनके नाम से ही जमीन का सर्वे होगा। सर्वे में लगे कर्मचारी आपके खतियान को खोजने में मदद करने के साथ समस्या का समाधान करेंगे। जमीन की नापी के दौरान सर्वे अमीन आपके खेत पर जाएंगे। इस दौरान भी चौहद्दी में आने वाले किसानों से आपकी जमीन होने की पुष्टि करेंगे। इसके आधार पर आपके नाम का नया खतियान बनाएंगे।
जमीन की जानकारी प्राप्त करना आसान
किसान को अपने-अपने जमीन की चौहदी अपने सर्वे फॉर्म में लिखना और बताना है। ऐसे में किसी व्यक्ति के पास जमीन का खतियान किसी कारण गुम हो गया है तो बगल के किसानों के चौहदी में आपका नाम डालने से आपके जमीन होने की पुष्टि होगी। इसके आधार पर भी जमीन का नया खतियान आपके नाम से बनाना सर्वे अमीन के लिए आसान होगा।
वंशावली देना अनिवार्य
यदि आपके नाम से जमाबंदी कायम है तो वंशावली नहीं देनी है। यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो अपने नाम से नया खतियान बनाने यानी रजिस्टर वन में नाम चढ़ाने के लिए वंशावली देने अनिवार्य है। वंशावली के हिसाब से ही नया खतियान में आपका अंश रहेगा। यह संयुक्त खतियान होगा।
जिले में 50% लोगों ने दिया आवेदन
पटना जिला में रहने वाले परिवारों के आधार पर जमीन सर्वे के लिए 7 लाख आवेदन आना है। अभी तक करीब 3.50 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन जमा किया है। इसकी संख्या करीब 50 प्रतिशत हैं। इसको संख्या बढ़ाने के लिए सर्वे कर्मियों के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संपर्क किया जा रहा है।
पटना के 1300 राजस्व ग्रामों में सर्वे
पटना में 1511 राजस्व ग्राम हैं। इनमें 41 राजस्व ग्राम टोपो लैंड का हिस्सा है। 170 राजस्व ग्राम नगर निकाय का हिस्सा है। शेष 1300 राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। जो लोग गांव से बाहर रह रहे हैं वे लोग वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in/ प्रशासन के नाम पर सर्वे: राज्य के विभिन्न इलाकों में गैरमजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, बकाश्त भूमि, भू-दान, भू हदबंदी, बास्गीत पां की भूमि, बंदोबस्ती पचर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे प्रशासन के नाम पर होगा। इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारियों से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी जा रही है ताकि, इन जमीनों का सर्वे प्रशासन के नाम पर हो सके।