Pappu Yadav: ‘हम NEET छात्रा के न्याय की लड़ाई लड़े और बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया. जेल भेजो या फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं.’ यह बात पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए लिखा. 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. मंदिरी स्थित आवास पर गिरफ्तारी से पहले करीब ढाई घंटे तक पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक और तनाव जैसे हालात बने रहे.
पप्पू यादव ने पोस्ट में क्या-क्या लिखा?
आधी रात को गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर बिहार पुलिस पर निशाना साधा. पप्पू यादव ने लिखा, ‘बहुत शानदार बिहार पुलिस. हम NEET छात्रा के न्याय की लड़ाई लड़े और बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया. हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप होगा. बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे. जेल भेजो या फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं.’

नीट छात्रा की मौत मामले में सांसद ने उठाए थे सवाल
पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में पुलिस जांच-पड़ताल अब भी कर रही है. सांसद पप्पू यादव लगातार इस मामले में सवाल खड़े कर रहे थे. हॉस्टल मालिक, अस्पताल के सिस्टम से लेकर पप्पू यादव ने पुलिस की कार्रवाई तक को कटघरे में खड़ा कर दिया था. साथ ही उन्होंने जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों से मुलाकात भी की थी.
वे मामले में न्याय की मांग कर रहे थे. ऐसे में अब 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है. लेकिन पप्पू यादव इस कार्रवाई को नीट छात्रा की मौत मामले में आवाज उठाने के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लेने की बात कह रहे हैं.
इस मामले में हुई पप्पू यादव की गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक यह मामला गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 552/95 से जुड़ा है. शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि उनका मकान धोखाधड़ी के जरिए किराए पर लिया गया और बाद में उसे पप्पू यादव के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया.
मामले में लंबे समय से अदालती कार्यवाही चल रही थी. हाल ही में एमपी-एमएलए कोर्ट ने संपत्ति कुर्की का आदेश भी जारी किया था. कोर्ट के समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया.
सांसद को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने क्या कहा?
पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे पटना के SP सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया, ‘1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती IPC थी. BNS के स्थान पर उसके तहत 419, 420, 468, 448, 506 और 120बी, इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है. यह गर्दनीबाग थाने का मामला है. इसमें न्यायालय की ओर से ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें सांसद को उपस्थित होना था लेकिन वे तय तारीख पर उपस्थित नहीं हुए थे. इस कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है.’
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