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झारखंड के इन लोगों को नहीं मिलेगा PM Awas Yojana का लाभ, जानें केंद्र सरकार के क्या हैं नियम

रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अगले पांच साल तक चलेगी. वित्तीय वर्ष 2029-30 में यह समाप्त होगी. हिंदुस्तान प्रशासन ने पूरे देश में करीब दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है. हिंदुस्तान प्रशासन ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है. वहीं, जिनके पास 50 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा. झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50 हजार से अधिक है.

झारखंड प्रशासन ने उपायुक्तों को दिया ये निर्देश

झारखंड प्रशासन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पीएम आवास योजना के लाभुकों का सर्वे करने को कहा है. ज्ञात हो कि झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है. पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख है. यहां के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1.30 लाख रुपये दिये जायेंगे.

पठारी राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद दिये जाएंगे 1.20 लाख रुपये

पठारों राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद अब यहां के लाभुकों को 1.20 लाख रुपये दिये जायेंगे. अगले पांच साल का लाभुक तय करने के लिए हिंदुस्तान प्रशासन ने दिशा-निर्देश दिया है.

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10 प्रकार के लाभुकों को नहीं मिलेगी पीएम आवास योजना का लाभ

बता दें कि नये नियमों के तहत 10 प्रकार के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है या जिनके घर का कोई भी सदस्य प्रशासनी योजना का लाभुक है, जिनका गैर कृषि कार्य का उद्यम निबंधित हो, घर का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, इनकम टैक्स व प्रोफेशनल टैक्स देने वालों, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीनवाले व जिनके पास पांच एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है, वैसे लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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