शेखपुरा. डीएम आरिफ अहसन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना लोक शिकायत निवारण केंद्र की ओर से बार –बार नोटिस दिए जाने पर भी उपस्थिति नहीं होने को लेकर की गई है. इस सम्बन्ध में बताया गया कि सदर प्रखंड के नेमदारगंज गांव निवासी 2025 का मैट्रिक परीक्षार्थी ने विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रशासन से निर्धारित दर से विद्यालय में अधिक राशि लिए जाने की शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज कराया था.रजिस्ट्रेशन के नाम पर जनरल कैटेगरी में बिहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित 1010 रूपए के बदले 1250 रुपया लिया जा रहा था. वहीं, आरक्षित कैटेगरी के छात्रों से बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित 895 रुपया के बजाय 1050 रुपया लिया जा रहा था. इसके साथ ही एडमिट कार्ड के बदले हर छात्रों से 20 रुपए डिमांड किया जा रहा है. छात्र की इसी शिकायत पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बार-बार जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा को नोटिस किए जाने के बावजूद भी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे. वह कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने प्रतिनिधि को भेजते रहे. इसी पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले पर आदेश जारी कर दिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बार-बार नोटिस करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए. इसकी जानकारी देते हुए विभागीय सूत्रों ने बताया कि पत्रांक 15 दिनांक 19/3/25 को आदेश का पालन नहीं करने को लेकर जिला विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने डीएम को जिला शिक्षा पदाधिकारी पर जुर्माना को लेकर अनुशंसा अग्रसारित किया. डीएम ने प्रभारी पदाधिकारी के अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पर जिला लोक शिकायत निवारण में बार-बार नोटिस किए जाने पर उपस्थित नहीं होने पर 5000 का जुर्माना लगाया गया .जिला शिक्षा पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं.
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