पूर्णिया. पूर्णिया सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता परमानंद साह के खिलाफ आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेज दिया गया है. बिप्रसे के अधिकारी श्री साह भूमि सुधार उप समाहर्ता, के साथ-साथ कसबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भी हैं. वर्ष 2025 में निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के क्रम में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन करने एवं सुधार करने एवं सुधार करने संबंधी ऑफलाइन/ऑनलाइन प्राप्त प्रपत्र-6 को बिना वैधानिक आधार के इनके द्वारा काफी संख्या में अस्वीकृत किया गया. जबकि मतदान केन्द्र के मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) द्वारा प्रपत्रों की जांच कर बीएलओ एप से ऑनलाइन किया गया, जो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रतिकूल पाया गया. उक्त मामलें को निर्वाचन आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया. साथ ही इनके द्वारा भू-हदबंदी के तहत् अर्जित भूमि का कुल 04 नामांतर अपील वादों को मनमानीपूर्ण रवैया अपनाते हुए अविधिक रूप से स्वीकृत कर दिया गया. इस संबंध में इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी. इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया. समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया. फलतः उक्त मामले को जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए श्री साह के विरुद्ध प्रपत्र ”क” में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेज दिया गया है.
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