सुपौल. किशनपुर थाना कांड संख्या 143/21 पॉक्सो वाद संख्या 59/21 नाबालिग पीड़िता के अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े मामले में गुरुवार को अदालत ने सजा सुनायी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की अदालत ने आरोपित पटना जिला के गर्दनीबाग वार्ड नंबर 13 डुमरिया निवासी 32 वर्षीय मो अजीजुल्लाह को भादवि की धारा 376(2) (जे) (एन) के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास दोषी को भुगतनी पड़ेगी. धारा 363 के तहत 05 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये का जुर्माना की राशि नहीं देने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतनी पड़ेगी. धारा 323 के तहत 03 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये का जुर्माना जुर्माने की राशि नही देने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये का जुर्माना जुर्माने की राशि नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास पॉक्सो की धारा 06 के तहत 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 50000 रुपए जुर्माना सुनाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 06 माह की अतिरिक्त कारावास पॉक्सो की धारा 4 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20000 रुपये का जुर्माना जुर्माने की राशि नहीं देने पर 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ चलेंगी व वाद के ट्रायल के दौरान में जेल में बिताये अवधि 03 साल 10 माह 11 दिन सीआरपीसी की धारा 428 के तहत समायोजित की जाएगी. मामले अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर झा ने बहस में हिस्सा लिया. आरोपित को 07 मई 2025 को दोषी करार दिया गया था. कुल आठ गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी. पीड़िता को पांच लाख रुपये देने का आदेश पारित किया.
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