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बिहार के डीएसपी गए जेल, महिला का यौन शोषण करके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने का आरोप

भागलपुर जिला के स्त्री थाना में पांच साल पूर्व 20 मार्च 2020 में दर्ज युवती से यौन शोषण करने के मामले में वारंटी डीएसपी ने भागलपुर कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. सरेंडर किये जाने के बाद कोर्ट ने आरोपित डीएसपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपित डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा गोड्डा जिला के रहने वाले हैं. वर्तमान में गया जिला में बतौर हेडक्वार्टर डीएसपी प्रतिनियुक्त हैं. मामले में मंगलवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 लवकुश कुमार की अदालत में इसको लेकर सुनवाई हुई. इसमें आरोपित डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा सरेंडर करने पहुंचे थे.

गया पितृपक्ष मेले में ड्यूटी की दी दलील

कोर्ट के सामने डीएसपी की ओर से दलील दी गयी कि वह वर्तमान में गया जिला में डीएसपी हैं और पितृपक्ष मेला में ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त रहने की वजह से वह कोर्ट के समक्ष सुनवाई में प्रस्तुत नहीं हो सके थे. पर कोर्ट ने इसे अदालत की अवहेलना माना और कोर्ट का समय बर्बाद करने की भी बात कही.

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झारखंड से हुई थी गिरफ्तारी, तब प्रशिक्षु डीएसपी थे सोमेश कुमार मिश्रा

बता दें कि वर्ष 2020 में पीड़िता की ओर से केस दर्ज कराये जाने के बाद भागलपुर पुलिस ने तत्कालीन एएसपी सिटी पूरन कुमार झा के निर्देश पर तत्कालीन स्त्री थाना प्रभारी रीता कुमारी के नेतृत्व में आरोपित को झारखंड के साहिबगंज स्थित रेलवे क्वार्टर से गिरफ्तार किया था. उस वक्त आरोपित सोमेश कुमार मिश्रा प्रशिक्षु डीएसपी थे.

जेल से जमानत पर आए थे बाहर

गिरफ्तारी होने पर जेल में कुछ दिन रहने के बाद पुलिस अधिकारी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. उन्हें जमानत मिली और फिर वह बाहर आये थे. मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान डीएसपी लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहे. कोर्ट ने अदालत की अवमानना और निर्देश की अवहेलना करने को लेकर विगत 30 जुलाई 2024 को आरोपित डीएसपी का बेल बांड कैंसिल कर वारंट जारी कर दिया था.

स्त्री थाने में दर्ज हुआ था 2020 में केस

अपनी एक करीबी युवती से यौन शोषण करने के आरोप में उस वक्त प्रशिक्षु डीएसपी के तौर पर कार्यरत सोमेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध 20 मार्च 2020 को स्त्री थाना में आवेदन दिया गया था. वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले में की गयी जांच में तथ्यों के आधार पर डीएसपी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाया गया. आरोपित को गिरफ्तार कर झारखंड से भागलपुर लाया गया. कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने के बाद उसे जेल भेज दिया गया.

पीड़िता ने क्या लगाया था आरोप

पीड़िता ने डीएसपी पर आरोप लगाया था कि सोमेश मिश्रा उसे दिल्ली बुलाकर उसके साथ यौन शोषण करता था. सोमेश मिश्रा पर युवती ने की कई गंदी और अश्लील वीडियो भी बनाने व ब्लैकमेल भी करने और यौन शोषण के बाद उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इसके बावजूद पीड़िता ने शादी कर ली. पर सोमेश मिश्रा युवती की शादी होने के बावजूद उसके घर पहुंच गया और उसे धमकाने लगा था. मामले में पीड़िता की ओर से तत्कालीन सीनियर एसपी आशीष हिंदुस्तानी से भी शिकायत की गयी थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करने और आरोपित की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था. प्रशिक्षु डीएसपी की गिरफ्तारी और चार्जशीट के बाद पुलिस मुख्यालय ने उसे निलंबित कर दिया था.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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