Bihar Government: बिहार में बढ़ते सड़क हादसों को देखते नीतीश प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि अब शिशु ऑटो और टोटो से स्कूल नहीं जायेंगे. ऑटो और टोटो में बच्चों के लिए सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे कारणों से असुरक्षित माना गया है.

आदेश में क्या लिखा गया
यातायात पुलिस निरीक्षक द्वारा जारी आदेश में लिखा है, “उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक सूचित करना है कि बिहार प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार प्रशासन का अधिसूचना सं०-06/ विविध (इं०रिक्शा)- 07/2015-परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा. इस संबंध में दैनिक अखबार में भी दिनांक 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई है. इसके बावजूद स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ई रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है.”
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पटना में हजारों वाहनों पर पड़ेगा असर
प्रशासन के इस निर्णय से बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ा असर पड़ेगा. फिलहाल पटना में लगभग 4000 ऑटो-टोटो स्कूली बच्चों को ले जाते और लाते हैं. 21 जनवरी को पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया था कि ऑटो और टोटो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं. पटना ट्रैफिक एसपी ने भी कहा है कि ऑटो- टोटो से बच्चों को स्कूल पहुंचाना अवैध है. 1 अप्रैल से इन वाहनों से बच्चों को स्कूल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जायेगा. नियम तोड़ने वालों पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ऑटो और टोटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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