Bihar IT Policy: बिहार में आईटी नीति 2024 लागू होने के बाद अब तक 22 से अधिक कंपनियों ने आइटी क्षेत्र में 827 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने का प्रस्ताव दिया है. इस पर तेजी से काम चल रहा है. नयी आईटी पॉलिसी बनने के बाद से बिहार को डेटा केंद्र और डिजिटल बिहार जैसी सुविधाओं के साथ प्रशासन कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और इ-गवर्नेंस समाधान में सुधार कर रही है. इससे बिहार में रोजगार, तकनीक की सुविधाएं बढ़ेगी. बिहार में जल्द ही कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की सात से अधिक कंपनियां काम करना शुरू कर देंगी.
आईटी क्षेत्र में काम करने के लिए बिहारी युवाओं की हो रही पहचान
बिहार अब देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह तेजी से आईटी हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश करने में अपनी दिलचस्पी दिखायी है. इसके बाद विभाग ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित देश से बाहर आईटी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को एक मंच पर लाने की तैयारी तेज कर दी है.
इसको लेकर विभाग एक आईटी पोर्टल विकसित करेगा. इसके माध्यम से देश और विदेशों के आईटी क्षेत्र में काम करने वाले बिहारी युवाओं से राय लगा और उन्हें बिहार में काम करने के लिए आमंत्रित भी करेगा.
दूसरे राज्यों में भी बिहार आईटी पॉलिसी का हो रहा प्रचार
सूचना प्रावैधिकी विभाग (Department of Information Technology) के अधिकारी दूसरे राज्यों में जाकर आईटी पॉलिसी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, ताकि बिहार में अधिक से अधिक निवेशक पहुंचे.
विभाग की ओर से मुंबई और बेंगलुरु में सबसे अधिक कर आईटी कंपनी तक बिहार आईटी पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी गयी है. कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी कंपनियों को बिहार में निवेश करने का आग्रह किया गया है.
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निवेशकों को मिलेगी यह सुविधाएं
आईटी कंपनियों को बिहार प्रशासन द्वारा न केवल सब्सिडाइज्ड रेट पर भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, बल्कि बिहार आईटी पालिसी 2024 के तहत जहां एक ओर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्सेंटिव मिलेगा. यूनिट के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए भी आईटी पॉलिसी के तहत इन्सेंटिव मिलेगा.
इसमें लीज रेंटल सब्सिडी, एनर्जी बिल सब्सिडी एवं एम्प्लॉमेन्ट जेनरेशन सब्सिडी शामिल है. इसके अलावा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के मकसद से बिहार में पटना और दानापुर म्युनिसिपल एरिया के बाहर लगने वाले यूनिट्स को हर हेड में 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा इन्सेंटिव का भी प्रावधान किया गया है.
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