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मधुपुर में नियमों की अनदेखी कर दुकानदार खुले में बेच रहे हैं मांस

मधुपुर. शहर के विभिन्न प्रमुख सड़कों किनारे स्वच्छता मानकों की अनदेखी कर दुकानदार खुले में मांस की बिक्री कर रहे हैं. इससे राहगीर भी परेशान है. बताया जाता है कि अधिकतर मांस दुकानदार के पास खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस नहीं है. शहर में दर्जनों अवैध वधशाला का धड़ल्ले से खुलेआम संचालन हो रहा है. नियम-कानून को ठेंगा दिखाकर स्टेशन रोड, हटिया रोड, भेड़वा, एसआर डालमिया रोड, शेखपुरा, पनाहकोला समेत विभिन्न स्थानों पर अवैध वधशाला का संचालन किया जा रहा है. नगर परिषद के द्वारा मांस विक्रेताओं को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश कई बार दिया जा चुका है. बावजूद निर्देशों की अनदेखी हो रही है. ऊंचाई पर रखकर, ढककर मांस बेचने का निर्देश है, लेकिन सारे नियमों को ताख पर रख दिया गया है. घटिया मांस बिक्री पर रोक लगाने के लिए पूर्व में बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था, लेकिन इसका पालन भी नहीं हो रहा है. नियमानुसार बिना अनुज्ञप्ति के मांस, मुर्गा की बिक्री किया जाना अवैध है. नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 464 के तहत कोई भी व्यक्ति तब तक पशु का मांस बिक्री नहीं करेगा जब तक नप का मुहर पशु शव पर नहीं लगा हो.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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