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मां बनना महिला का कानूनी अधिकार है

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला देते हुए कहा कि मां बनना किसी भी स्त्री का अपना अधिकार है. दरअसल, हुआ यूं कि तमिलनाडु के धर्मपुरी जिला में एक प्रशासनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. इस विद्यालय में एक अंग्रेजी की शिक्षिका हैं. उनके पहले विवाह से दो शिशु हैं. लेकिन किन्हीं कारणों से पति से तलाक हो गया. यह 2017 की बात है. पर शिशु पिता के संरक्षण में ही रहे. फिर इस अध्यापिका ने 2018 में दोबारा विवाह कर लिया. वर्ष 2021 में वह गर्भवती हुई. इस कारण उसने 17 अगस्त, 2021 से 13 मई, 2022 तक के मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया. लेकिन अधिकारियों ने मातृत्व अवकाश के इस आवेदन को नियमों का हवाला देते हुए यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उसके पहले से ही दो शिशु हैं. एफआर 101 (ए) के बारे में बताते हुए कहा गया कि इस अवकाश का लाभ उन्हीं स्त्रीओं को मिल सकता है, जिनके दो से कम शिशु हों.

शिक्षिका ने इस नियम को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी. न्यायालय की एकल पीठ ने स्त्री के पक्ष में फैसला दिया. शिक्षा विभाग को आदेश भी दिया कि स्त्री को मातृत्व अवकाश दिया जाए. लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को नहीं माना. तब यह स्त्री अपनी परेशानी लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंची. उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए कहा कि बेशक स्त्री के दो शिशु हैं, पर इसके बावजूद स्त्री को तीसरे शिशु के लिए मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए. विश्वभर में स्त्री के मां बनने के अधिकार को स्वीकार किया गया है. इसलिए मातृत्व अवकाश मां बनने के दौरान दिये जाने वाले लाभ का एक हिस्सा है. न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान का 21वां अनुच्छेद जीवन के अधिकार की गारंटी देता है. अदालत ने 2017 में किये गये मातृत्व लाभ संशोधन कानून पर भी ध्यान देते हुए कहा कि इसमें यदि किसी स्त्री के पहले से दो शिशु हैं, और वह तीसरे शिशु को जन्म देने वाली है, तब भी मातृत्व अवकाश लेने पर कोई रोक नहीं है. हां, जहां दूसरे शिशु तक यह छब्बीस हफ्ते का होता है, वहीं दो से अधिक शिशु के लिए इसकी समय सीमा बारह हफ्ते है.

कुछ दशक पहले तक जो स्त्री कर्मचारी इएसआइ के अंतर्गत आती थीं, उन्हें चौरासी दिन का अवकाश मिलता था. प्रशासनी संस्थानों में भी तीन महीने या बारह हफ्ते का अवकाश था. बाद में प्रशासनी संस्थानों में स्त्रीओं की सुविधा के लिए शिशु के अठारह वर्ष के होने तक स्त्रीएं दो वर्ष की सवैतनिक छुट्टी ले सकती हैं, की सुविधा भी प्रदान की गयी. इसे ‘चाइल्ड केयर लीव’ का नाम दिया गया था. मोदी प्रशासन ने 2017 में मातृत्व अवकाश को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने का कर दिया. जो एक अच्छी पहल है. इन दिनों परिवार छोटे हैं. शिशु के पालने की जिम्मेदारी मां पर ही ज्यादा पड़ती है, इसलिए इतनी लंबी छुट्टी की व्यवस्था ठीक है. ऐसा भी समय रहा है जब स्त्रीएं चाहे जितनी भी योग्य और प्रतिभाशाली क्यों न हों, उन्हें इसलिए नौकरी नहीं दी जाती थी कि कल इनका विवाह होगा. फिर शिशु होंगे और इन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी. इस कारण काम में नुकसान होगा. मोदी प्रशासन ने जब मातृत्व अवकाश छह महीने का किया, तो बहुत सी ऐसी आवाजें सुनाई दीं कि स्त्रीओं को इतनी लंबी छुट्टी दें, तो उनकी जगह काम के लिए कोई अस्थायी कर्मचारी रखें. ऐसे में स्त्री को भी वेतन दें और इस अस्थायी कर्मचारी को भी. इस तरह पैसे की दोहरी मार झेलें, या फिर काम का नुकसान होने दें. तो स्त्रीओं को नौकरी पर रखें ही क्यों. फिर हर समय उनकी सुरक्षा की भी चिंता करें कि वे अपने घर ठीक से पहुंची या नहीं. सुरक्षा की गारंटी के लिए भी पैसे खर्च करें.

अमेरिका के बहुत से राज्यों में भी प्रशासनी स्त्री कर्मचारियों को पेरेंटल लीव के तहत बारह हफ्ते की सवैतनिक छुट्टी मिलती है. परंतु निजी क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्री कर्मचारियों के लिए नियम अलग हैं. अमेरिका, ओइसीडी (ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट) के 38 देशों में इकलौता ऐसा देश है, जहां आज तक ऐसा नियम नहीं बनाया जा सका है कि निजी कंपनियों में काम करने वाली कर्मचारियों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिलवा सकें. यह भी विचित्र ही है कि जिन कंपनियों में सवैतनिक पेरेंटल लीव नहीं है, लेकिन यदि वहां स्त्री ऐसी छुट्टी पर जाए, तो उसकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होता. परंतु जिन कुछ संस्थानों में स्त्रीओं को सवैतनिक छुट्टी मिल सकती हैं, वहां उनकी नौकरी बचे रहने की कोई गारंटी नहीं होती. कहने को तो अमेरिका और बहुत से यूरोपीय देश अपनी घटती आबादी को लेकर चिंतित हैं. यही नहीं वे स्त्रीओं और बच्चों के बड़े भारी हितैषी भी कहलाते हैं. इससे अच्छा तो अपना देश ही है, जहां स्त्रीएं प्रशासनी क्षेत्रों में काम करें या निजी में, मातृत्व अवकाश सबके लिए एक जैसा है. हां, संगठित क्षेत्र की स्त्रीओं को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों को भी जरूर मिलनी चाहिए. इस बारे में भी प्रशासन को नियम बनाना चाहिए. यदि मां बनना स्त्री का कानूनी अधिकार है, तो वह हर स्त्री को मिले.
(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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