Gift Tax Rules: जब अपने परिवार, माता-पिता या फिर बच्चों को पैसे या प्रॉपर्टी देने की बात आती है, तो लोग इनकम टैक्स के छापे की बात सोचकर सहम जाते हैं. कई बार लोग जरूरत और चाहत होने के बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डर से अपनों को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर पाते. इसका कारण यह है कि देश के अधिकतर लोगों को इनकम टैक्स के नियमों की जानकारी ही नहीं है और अगर थोड़ी-बहुत जानकारी है, तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर तक ही सीमित है. हालांकि, हिंदुस्तान के आयकर काननू में यह स्पष्ट है कि कोई भी गिफ्ट पर टैक्स कब लगता है और कब नहीं लगता है. अगर आपको भी गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स के नियमों का पता होगा, तो आप अपने परिवार, शिशु या फिर माता-पिता को पैसे या गिफ्ट देने में तनिक भी देर नहीं करेंगे. आइए, जानते हैं कि आप अपने शिशु, माता-पिता या परिवार के लोगों को कितने रुपये मूल्य की वस्तु या प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे, तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
करीबी परिवार को दिए गए गिफ्ट टैक्स-फ्री
आयकर अधिनियम के मुताबिक, अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. करीबी रिश्तेदारों की परिभाषा में आपके माता-पिता, शिशु, जीवनसाथी (पति या पत्नी), भाई-बहन, ससुराल पक्ष के सदस्य और उनके जीवनसाथी शामिल होते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये देते हैं या अपनी मां को नई कार खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो यह पूरी तरह टैक्स-फ्री गिफ्ट माना जाएगा. रकम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक वह आपके रिश्तेदार को दी गई है, टैक्स विभाग इसमें दखल नहीं देता.
गिफ्ट पर कब लगता है टैक्स
समस्या तब शुरू होती है, जब आप किसी गैर-रिश्तेदार को गिफ्ट देते हैं या उनसे कोई गिफ्ट हासिल करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी दोस्त या कजिन को 2 लाख रुपये दिए, जो टैक्स विभाग की नजर में “रिश्तेदार” की श्रेणी में नहीं आता. ऐसे में इस प्रकार के गिफ्ट पर टैक्स लगने की संभावना अधिक रहती है. आयकर कानून कहता है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष में आपको ऐसे लोगों से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के गिफ्ट मिलते हैं, तो यह पूरी रकम आपकी इनकम मानी जाएगी और “अन्य स्रोतों से आय” के तहत उस पर टैक्स देना होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी दोस्त से 1 लाख रुपये का गिफ्ट मिला, तो आपको इसे अपने आईटीआर में बताना होगा और उस पर टैक्स का भुगतान करना होगा.
कब मिलती है गिफ्ट पर छूट
अब सवाल आता है कि क्या हर प्रकार का गिफ्ट टैक्सेबल होता है? इसका जवाब है, नहीं. कुछ खास अवसरों पर मिले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, चाहे वे किसी भी व्यक्ति से मिले हों. इनमें सबसे प्रमुख शादी है. अगर किसी व्यक्ति को शादी के मौके पर कोई भी गिफ्ट, कैश या प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसकी कीमत चाहे जितनी भी हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसी तरह, अगर किसी को विरासत या वसीयत के माध्यम से संपत्ति या पैसा मिलता है, तो वह भी टैक्स फ्री होता है. हालांकि, जन्मदिन, गृहप्रवेश या त्योहारों पर मिले गिफ्ट पर यह छूट लागू नहीं होती. अगर वे 50,000 रुपये से अधिक हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, जो रिश्तेदार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको टैक्स देना होगा.
टैक्स प्लानिंग के लिए गिफ्ट देना क्यों है जरूरी
भले ही माता-पिता, बच्चों या जीवनसाथी को दिए गए गिफ्ट टैक्स फ्री हों, लेकिन यहां एक और नियम है जिसे “क्लबिंग ऑफ इनकम” कहा जाता है. अगर आप अपने जीवनसाथी या नाबालिग शिशु को कोई रकम या संपत्ति गिफ्ट करते हैं और उससे कोई आमदनी (जैसे ब्याज, किराया या डिविडेंड) होती है, तो वह इनकम आपके नाम पर गिनी जाएगी और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी पत्नी को 5 लाख रुपये गिफ्ट किए और उन्होंने उसे एफडी में रखकर ब्याज कमाया, तो उस ब्याज को आपकी इनकम माना जाएगा. लेकिन अगर यही गिफ्ट आपने अपने वयस्क शिशु या माता-पिता को दिया है, तो उस इनकम पर टैक्स उन्हीं के नाम से लगेगा, जिससे परिवार की कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है.
गिफ्ट से टैक्स की कैसे होगी बचत
अंग्रेजी की वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिफ्ट एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टूल भी है. अगर आपके माता-पिता या वयस्क शिशु कम आय वर्ग में आते हैं, तो उन्हें रकम गिफ्ट करके आप परिवार की कुल टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आपका टैक्स स्लैब 30% है और आपके पिता 10% स्लैब में हैं, तो उन्हें पैसा गिफ्ट करके उसी रकम पर कम टैक्स देना होगा. इससे न केवल टैक्स की बचत होती है, बल्कि परिवार में वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ती है.
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गिफ्ट देना नहीं है रिस्की
अगर आप इनकम टैक्स के नियमों को सही से समझ लें, तो गिफ्ट देना न तो रिस्की है और न ही टैक्सेबल है. बस ध्यान रखने की जरूरत यह है कि करीबी रिश्तेदारों को दिया गया गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री है. गैर-रिश्तेदार को 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट देने या लेने पर टैक्स देना होगा. शादी या विरासत में मिला गिफ्ट पूरी तरह छूट वाला होता है, लेकिन नाबालिग शिशु या जीवनसाथी को दिए गए गिफ्ट से हुई कमाई आपकी गिनी जाएगी. सही जानकारी और प्लानिंग से आप बिना किसी टैक्स चिंता के अपने अपनों की मदद कर सकते हैं.
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