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केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए निचली अदालत से मांगा रिकॉर्ड

मामला प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग का

नया विचार- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने के आरोप में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी सम्मन के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को निचली अदालत से अभिलेख मांगा। सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अक्षय कुमार सिंह की अदालत ने केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए निचली अदालत से मामले के अभिलेख की मांग करते हुए 27 जनवरी की अगली तिथि निश्चित की है। इस बीच मामले के शिकायतकर्ता रविभूषण प्रसाद वर्मा भी अदालत में उपस्थित हुए जिन्हें पुनरीक्षण याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविभूषण प्रसाद वर्मा ने हिंदुस्तानीय दंड विधान की धारा 332, 500 और 505 के तहत शिकायती मुकदमा दायर किया था। अदालत ने शिकापती मुकदमा संख्या 4908/2023 दर्ज करते हुए जांच के लिए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को सौंपा था। जांच के बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ हिंदुस्तानीय दंड विधान की धारा 500 और 505 के तहत मामला प्रथमदृष्टया सही पाते हुए उनकी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया था।

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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