Baggage Rules 2026: हिंदुस्तान प्रशासन ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए ‘नए बैगेज नियम 2026’ लागू कर दिए हैं. 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हुए इन नियमों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर कस्टम प्रक्रिया को सरल बनाना और यात्रियों को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाना है. अब हिंदुस्तानीय नागरिक हों या विदेशी पर्यटक, दोनों को सामान लाने में पहले से कहीं अधिक छूट मिलेगी.
ड्यूटी-फ्री लिमिट में भारी बढ़ोतरी
नए नियमों के तहत सबसे बड़ी खुशसमाचारी सामान की कीमत को लेकर है. अब विदेश से आने वाले यात्री अपने साथ 75,000 रुपए तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी (Tax) के ला सकते हैं. इससे पहले यह सीमा मात्र 50,000 रुपए थी. यह बदलाव उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद है जो विदेश से महंगे उपहार या जरूरत का सामान लेकर आते हैं.
गोल्ड ज्वेलरी में अब वजन के हिसाब से मिलेगी राहत
अगर आप एक साल से ज्यादा समय विदेश में रहकर लौट रहे हैं, तो सोने के गहने लाने के नियम अब और भी आसान कर दिए गए हैं. नए नियमों में कीमत (Value) की चिंता खत्म कर दी गई है और अब केवल वजन को पैमाना माना गया है:
- स्त्री यात्री अब अपने साथ 40 ग्राम तक के सोने के गहने बिना टैक्स दिए ला सकती हैं.
- पुरुष और शिशु इनके लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट 20 ग्राम निर्धारित की गई है.
- वजन की इस तय सीमा के भीतर सोना लाने पर आपको एक भी रुपया कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी.
नए नियमों से क्या होगा फायदा?
प्रशासन का मुख्य लक्ष्य एयरपोर्ट पर होने वाले विवादों और भ्रम (Confusion) को खत्म करना है. पुराने नियमों में वजन और कीमत दोनों का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन अब कीमत की सीमा हटाकर केवल वजन की सीमा रखने से कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया तेज होगी. इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा.
दूसरे सामान पर ड्यूटी-फ्री लिमिट कितनी?
गहनों के अलावा, अन्य निजी सामानों (जैसे गिफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है.
| यात्री का प्रकार | टैक्स-फ्री सामान की लिमिट (रुपये में) |
| हिंदुस्तानीय निवासी (Indian Resident) | 75,000 रुपए |
| हिंदुस्तानीय मूल के पर्यटक (Tourist of Indian origin) | 75,000 रुपए |
| विदेशी नागरिक (Non-tourist visa) | 75,000 रुपए |
| विदेशी पर्यटक (Foreign Tourist) | 25,000 रुपए |
| क्रू मेंबर्स (Crew Members) | 2,500 रुपए |
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