संवाददाता, कोलकाता
नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ ‘कालीघाटेर काकू’ की अंतरिम जमानत की अविध कलकत्ता हाइकोर्ट ने बढ़ा दी. चिकित्सा के लिए जून महीने तक जमानत की मियाद बढ़ा दी गयी. 16 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी. मंगलवार को न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ायी. इसके पहले 22 अप्रैल तक जमानत की मियाद बढ़ायी गयी थी. 2023 में ‘कालीघाटेर काकू’ को इडी ने गिरफ्तार किया था. कुछ दिन बाद एक अन्य मामले में सीबीआइ ने भी उन्हें गिरफ्तार किया. बाद में उन्हें अंतरिम जमानत मिली. इसके बाद से वह बेहला स्थित अपने घर पर ही रह रहे हैं. बीमार होने के कारण पिछले 18 फरवरी को कलकत्ता हाइकोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मंजूर मंजूर की थी.
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