Supreme Court: रांची, राणा प्रताप-सुप्रीम कोर्ट ने पांचवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में अपील पर फैसला सुनाते हुए उसे निष्पादित कर दिया. झारखंड प्रशासन को चयन प्रक्रिया में उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया. सभी आवश्यक कार्रवाई दो माह के अंदर पूरा करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि अपीलकर्ता सभी परिणामी लाभों अर्थात वरिष्ठता व वेतन निर्धारण (बकाया वेतन के बिना) के हकदार होंगे. हालांकि वे काल्पनिक वेतन निर्धारण के हकदार होंगे. इस स्तर पर यह बताया गया है कि अपीलकर्ता संख्या-दो अर्थात ज्योति कुमारी ने छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह पहले से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं. उन्हें उस पद पर शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए वह पांचवीं जेपीएससी परीक्षा में अपनी योग्यता के अनुसार पात्र पायी जा सकती हैं, जो हमें सूचित किया गया है कि वह झारखंड प्रशासनिक सेवा में होंगी.
ये भी पढ़ें: Jharkhand High Court: शिक्षक नियुक्ति मामले में इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर्स को नोटिस और राज्य प्रशासन को जवाब दायर करने का निर्देश
इन्होंने अपील याचिका की थी दायर
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि यदि ऐसा प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं है, तो उन्हें पांचवीं जेपीएससी परीक्षा के अनुसार नियुक्त माना जाएगा तथा वह वेतन निर्धारण को छोड़ कर किसी अतिरिक्त मौद्रिक लाभ के बिना उस बैच के साथ वरिष्ठता की हकदार होंगी. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुचित्रा पांडेय ने पैरवी की. अपीलकर्ता कपिलदेव हांसदा और ज्योति कुमारी की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी.
ये भी पढ़ें: शिबू सोरेन के विचारों से भटक गया है JMM, आजसू मिलन समारोह में हेमंत सोरेन प्रशासन पर बरसे सुदेश महतो
The post सुप्रीम कोर्ट ने 5th JPSC अपील याचिका पर सुनाया फैसला, दावे पर विचार के लिए झारखंड प्रशासन को दो महीने का वक्त appeared first on Naya Vichar.