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सूखा और गीला मिलाजुला कचरे का अब नहीं होगा उठाव, सख्ती से लागू होगा नियम

Jamshedpur News : जमशेदपुर जिले में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी और रिसाइक्लिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए टाटा स्टील यूआइएसएल (पूर्ववर्ती जुस्को) जागरुकता अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत स्पष्ट कहा गया है कि अगर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं रहा, तो संबंधित घर या दुकान से कचरा उठाव बंद कर दिया जायेगा.

एक सप्ताह में दो बार उठाया जायेगा सूखा कचरा

कंपनी की ओर से चलाये जा रहे इस जागरुकता अभियान के तहत बताया गया है कि शहर से गीला कचरा का उठाव रोजाना किया जायेगा, जबकि सूखा कचरा केवल सोमवार और गुरुवार को ही उठाया जायेगा. यह नियम टाटा कमांड एरिया के सभी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा.

सख्ती से लागू किया जायेगा यह नियम

यूआइएसएल का कहना है कि रिसाइक्लिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोग गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखें. शहर में मेटल रिकवरी और रिसाइक्लिंग सेंटर पहले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन गीले और सूखे कचरे को मिलाकर फेंकने के कारण कचरा प्रसंस्करण में दिक्कतें आ रही हैं. फिलहाल यह कदम जागरुकता अभियान के तहत उठाया गया है, लेकिन आगे चलकर प्रशासन और प्रशासन के सहयोग से इसे सख्ती से लागू किया जायेगा. कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे कचरे के पृथककरण में सहयोग करें, ताकि शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण हो सके.

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जानिए गीला और सूखा कचरा में अंतर

खाद्य सामग्री, फल, सब्जी के छिलके, घास, पेड़ों की पत्तियां, राख, चायपत्ती, बचा हुआ भोजन आदि गीला कचरा है, इसे अलग कंपार्टमेंट या पैकेट में डालना होगा. जबकि कचरे के रूप में निकलने वाले पेपर, पॉलीथिन, कांच की बोतलें, पैकेजिंग मटेरियल, कपड़े इत्यादि सूखे कचरे हैं. इन्हें अलग कंपार्टमेट या पैकेट में डालना होगा. इसके अलावा डायपर, सेनेटरी नैपकिन, मॉस्किटोज रेप्लेंट, डिशकार्डेट दवाइयां आदि जैव अपशिष्ट हैं. इनको भी को अलग पैकेट या कंपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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