PM Modi In Kolkata-Bihar: आज से सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन, पीएम कोलकाता में करेंगे शुभारंभ; बिहार भी पहुंचेंगे
PM Modi In Kolkata-Bihar: आज से सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन, पीएम कोलकाता में करेंगे शुभारंभ; बिहार भी पहुंचेंगे
PM Modi In Kolkata-Bihar: आज से सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन, पीएम कोलकाता में करेंगे शुभारंभ; बिहार भी पहुंचेंगे
Muzaffarpur News: मीनापुर प्रखंड मुख्यालय में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सम्मेलन स्थल मीनापुर हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा की टोपी, पट्टी और झंडा लगा दिया गया।
Bihar : करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई। लोगों ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताया है। उनमें एक की मौत खेत में लटके नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से हो गई, जबकि दूसरे की मौत 11 हजार वोल्ट के हाई टेंशन नंगे तार के संपर्क में आने से हो गई।
Bihar Assembly Elections 2025: बेगूसराय में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के युवा शंखनाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला।
Bihar : विपक्ष विकास के मुद्दों पर बहस करने के बजाय इधर-उधर की बातें कर जनता का ध्यान भटका रहा है। बिहार में जिस प्रकार एनडीएमय माहौल बन चुका है, उससे यह प्रतीत होता है कि एनडीए 225 सीटें जीतने के निर्धारित लक्ष्य से भी बड़ी सफलता दर्ज करेगा।
Murder Case : यह प्रेम प्रेम बेमेल भी था और बदनाम भी, इसलिए परिवार के लोग लगातार नाबालिग बेटी को बार-बार यह बात समझा रहे थे कि उस अपराधी से अपनी दूरी बढ़ा लो। यह अंधा प्रेम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन रेलवे ट्रैक पर दोनों की जिंदगी जरुर थम गई।
Aurangabad News: औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र में हसपुरा-देवकुंड सड़क की जर्जर हालत से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को बड़ा जुलूस निकाला और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। सड़क निर्माण की लगातार अनदेखी से इलाके में आक्रोश बढ़ गया है।
Purnia News: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्णिया विश्वविद्यालय का अचानक दौरा किया और शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों की कमी और पीएचडी छात्रों की समस्याओं को लेकर कड़ा निर्देश दिया।
नया विचार न्यूज़ सरायरंजन : सरायरंजन भाजपा नगर पंचायत की बैठक रविवार को गुढमा गांव में आयोजित हुई। बैठक में समस्तीपुर दक्षिणी भाजपा जिलाध्यक्ष शशिधर झा ने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही आगामी दीनदयाल उपाध्याय जयंती, महात्मा गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता और सेवा पखवाड़ा मनाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से जीतने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सरायरंजन नगर भाजपाध्यक्ष महेश कुमार रजक ने की। मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरेश झा, सेवा पखवाड़ा के संयोजक हरेराम झा, प्रवीण ईश्वर, विनोद बिहारी वाजपेयी,भोला प्रसाद सिंह, शिव कुमार झा,पंकज कुमार झा,दीपक महाराज सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नया विचार न्यूज़ समस्तीपुर/पटना: एक महत्वपूर्ण एवं संवैधानिक निर्णय में, पटना उच्च न्यायालय ने शनिवार को डॉ. गीता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, विभाग माइक्रोबायोलॉजी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के स्थानांतरण को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के कुलपति को RPCAU अधिनियम, 2016 के तहत शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहॉ है। यह निर्णय माननीय न्यायाधीश हरिश कुमार द्वारा नागरिक लेखा क्षेत्राधिकार याचिका संख्या 11716/2025 में सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का गहराई से परीक्षण किया। न्यायालय ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि निरस्त किए गए बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के विपरीत, 2016 का अधिनियम कुलपति को स्थानांतरण करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता। स्थानांतरण और अनुशासनात्मक शक्तियाँ केवल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास ही निहित हैं, जब तक कि विधिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकार आवंटित न किया गया हो। डॉ. गीता कुमारी ने उच्च न्यायालय का रुख इस आधार पर किया कि कार्यालय आदेश संख्या 76 दिनांक 18 मई 2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28 मई 2025 के तहत उन्हें माइक्रोबायोलॉजी विभाग पूसा कैंपस से केले अनुसंधान केन्द्र, गोरौल में स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्त्री ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह स्थानांतरण पूर्णतः मनमाना, द्वेषपूर्ण, विधि-विपरीत एवं M.Sc. एवं Ph.D. छात्र-पर्यवेक्षण पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था। माननीय न्यायालय ने कहा कि केवल प्रशासनिक प्रथा का लंबे समय तक चलना संवैधानिक प्रावधानों की जगह नहीं ले सकता। कुलपति को ऐसा स्थानांतरण आदेश देने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है जब तक अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से या वैध रूप से ऐसा अधिकार नहीं सौंपा गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत स्थानांतरण का गैरकानूनीपन अस्थायी पद ग्रहण करने से वैध नहीं हो जाता। निष्पक्ष एवं स्पष्ट निर्णय में, न्यायालय ने प्रतिवादी आदेश को अल्ट्रा वायर्स मानते हुए खारिज कर दिया। इसलिए, पटना उच्च न्यायालय ने संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि डॉ. गीता कुमारी को तत्क्षण उनके मूल पद – सहायक प्राध्यापक, विभाग माइक्रोबायोलॉजी पूसा कैंपस में बहाल किया जाए। यह निर्णय इस संवैधानिक सिद्धांत को पुनः पुष्ट करता है कि सभी प्रशासनिक कार्यवाही, विशेष रूप से स्थानांतरण, केवल विधायिका द्वारा निर्धारित संवैधानिक ढांचे के तहत होनी चाहिए।