GST Bank News: वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी कार्यदिवस पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 29 से 31 मार्च 2025 तक केंद्रीय जीएसटी (CGST) कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है. यह निर्णय वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम दिनों में लंबित कार्यों को निपटाने और करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए लिया गया है. वहीं, आरबीआई के निर्देश पर प्रशासनी कामकाज को निपटाने के लिए देश के प्राइवेट और प्रशासनी बैंक भी सोमवार को खुले रहेंगे.
31 मार्च आयकर रिटर्न फाइल की आखिरी डेट
CBIC के इस निर्देश से पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी आयकर विभाग के कार्यालयों को 29 से 31 मार्च तक खुला रखने का निर्देश दिया था. 31 मार्च 2025 चालू वित्त वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन है, इसलिए सभी प्रशासनी भुगतान और निपटान उसी दिन तक पूरे किए जाने आवश्यक होंगे. इसके अलावा, आयकर रिटर्न (ITR) अपडेट करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2025 है.
31 मार्च को बैंक में होगा कामकाज
हिंदुस्तानीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रशासनी लेन-देन से जुड़े सभी बैंकों को 31 मार्च 2025 को स्पेशल क्लीयरिंग ऑपरेशन में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 के सभी प्रशासनी प्राप्तियों और भुगतानों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना है. RBI ने पहले ही प्रशासनी कामकाज करने वाले बैंकों को 31 मार्च को खुले रहने का निर्देश दिया था. बैंक इस दिन सामान्य कामकाजी घंटों तक खुले रहेंगे, ताकि करदाताओं और प्रशासनी संस्थानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े.
चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत 31 मार्च को क्लीयरेंस की टाइमिंग
- प्रस्तुति क्लीयरेंस समय: शाम 5:00 से 5:30 बजे तक
- वापसी क्लीयरेंस समय: शाम 7:00 से 7:30 बजे तक
आरबीआई का बैंकों को निर्देश
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्लीयरेंस समय के दौरान अपने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को खुला रखें और क्लीयरेंस निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें.
31 मार्च 2025 को कौन-कौन से कार्यालय खुले रहेंगे?
- CGST कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च 2025 को खुले रहेंगे.
- आयकर विभाग के कार्यालय 29 से 31 मार्च तक खुले रहेंगे.
- सभी प्रशासनी बैंक 31 मार्च को स्पेशल क्लीयरेंस ऑपरेशन के तहत खुले रहेंगे.
- ITR अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है.
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सीबीआईसी का निर्देश
सीबीआईसी (CBIC) और सीबीडीटी (CBDT) के निर्देशों के अनुसार, 29 से 31 मार्च 2025 तक सभी आयकर और केंद्रीय जीएसटी कार्यालय खुले रहेंगे. इसके अतिरिक्त, RBI के निर्देशानुसार, प्रशासनी लेन-देन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए 31 मार्च को बैंक भी खुले रहेंगे. यह निर्णय वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में करदाताओं और प्रशासनी संस्थानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है.
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