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31 मार्च तक वाहनों का बकाया टैक्स पर 70% मिलेगी छूट

– जिले के टैक्स डिफाॅल्टर सर्व क्षमा योजना से पा सकते हैं राहत – टैक्स की मूल राशि करना होगा जमा, पेनल्टी पर 70% मिलेगी छूट कटिहार जिले के टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना के तहत पेनल्टी में 70% छूट पा सकते हैं. इसके तहत बकाया निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेंट पर प्रति वाहन लेने वाला व्यापार कर एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जायेगी. वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापार कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल चार दिन शेष बचे हैं. 31 मार्च तक सभी टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिक और व्यापारी लाभ उठा सकते हैं. मूल राशि से लगी अधिक पेनल्टी, नहीं जमा की राशि पुराने टैक्स डिफॉल्टर जिसके वाहनों की टैक्स की मूल राशि से अधिक उसे पेनल्टी लग गयी है. वैसे वाहन मालिक सर्व समय योजना के तहत इसका लाभ उठा सकते है. गैर परिवहन वाहन ट्रैक्टर-ट्रेलर, ईवी स्वामी द्वारा स-समय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफाॅल्टर हो गये थे. समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आये. व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाया हैं. वे इसे जमा करने के लिए तैयार है. लेकिन बकाया राशि से अधिक अर्थदंड लगने के कारण भूल कर राशि नहीं दे पा रहे हैं. वैसे वाहन मालिक भी सर्व शिक्षा योजना का लाभ उठा सकते हैं. एकमुश्त 30 हजार रूपया जमा करने पर अर्थदंड से क्षमा नीलाम पत्र भी वापस जिन टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर का रुपया बकाया है. उन्हें एकमुश्त 30 हजार रूपये जमा करने पर शेष कर अर्थदंड से क्षमा दी जायेगी. टैक्स डिफाॅल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन, अनिबंधित वाहन का टैक्स बकाया है तो उन्हें बकाया टैक्स की मूल राशि एवं पेनल्टी में 30 प्रतिशत आवेदक को जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी. वैसे वाहन स्वामी जिनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर है. उन्हें एकमुश्त राशि कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा. नीलाम पत्र पर व्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी. कहते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है. 31 मार्च के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी है. इस दौरान टैक्स डिफाल्टर निबंधित ट्रैक्टर ट्रेलर के वाहन स्वामी, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक), अनिबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन स्वामी, ट्रेड टैक्स डिफाल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं. बालमुकुंद प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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