Araria News: पटना. दाखिल खारिज के मामले में अपने और अपने एक परिचित के बैंक अकाउंट के माध्यम से रुपये लेने के आरोप में अररिया जिले के रानीगंज के अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के निर्देश के बाद की गई है. निलंबन अवधि के लिए अंचलाधिकारी का मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां निर्धारित किया गया है.
अंचलाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप
मंत्री संजय सरावगी ने इस संबंध में बताया कि अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया प्रियव्रत कुमार के विरूद्ध कई आरोप हैं. इनमें मुख्य रूप से अपने पद का दुरुपयोग करने, दाखिल-खारिज की स्वीकृति या अस्वीकृति के एवज में पक्ष या विपक्ष से पैसे लेने सहित अन्य शिकायतों की रिपोर्ट की गई है. इसके साथ ही यह राशि स्वयं और अपने परिचित अनुनय कुमार के एसबीआई के बचत खाते में जमा करने की रिपोर्ट मिली है. इस संबंध में शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में दो लाख पचहत्तर हजार रुपये की राशि अंचल अधिकारी प्रियव्रत कुमार और दो लाख रुपये अनुनय कुमार के खाते में जमा किये जाने संबंधी साक्ष्य दिया है.
समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गयी कार्रवाई
अररिया के डीएम ने इसकी जांच को लेकर जिला स्तर पर त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंक जमा पर्ची के संबंध में अंचलाधिकारी प्रियव्रत कुमार ने संबंधित राशि को सेल्फ डिपॉजिट बताया है. वहीं विभागीय पोर्टल पर प्रियव्रत कुमार द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की संपत्ति विवरणी में उनके द्वारा कोई ऐसी संपत्ति नहीं घोषित की गई है, जिससे उन्हें नगद राशि की प्राप्ति हो सके. इससे उनका उक्त राशि सेल्फ डिपॉजिट बताना संदेहास्पद प्रतीत होता है. इसी आधार पर उन्हें निलंबित कर कार्रवाई शुरू की गई है.
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