Bihar News: बिहार के श्रमिकों की मजदूरी में एक अप्रैल से बढ़ोतरी होगी. श्रम संसाधन विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में एक अप्रैल के प्रभाव से 3.17 प्रतिशत अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की गई है. श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के विशेष पहल पर राज्य प्रशासन की ओर से इस वर्ष कृषि कामगार को छोडकर शेष सभी 89 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही श्रमिकों के कार्यों की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का भी वर्गीकरण किया गया है.
कार्य के अनुरूप कोटि की मजदूरी पाने में सुविधा होगी
अब कामगारों को उनके कार्य के अनुरूप कोटि की मजदूरी पाने में सुविधा होगी. राज्य प्रशासन की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अनुसूचित नियोजना में प्रशासनी कार्यों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों और चीनी मिल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है. ऐसा किए जाने से कुल अनुसूचित नियोजनों की संख्या 88 से बढ़ कर 90 हो गई है.
अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 412 रुपए के बदले 424 रुपए मजदूरी मिलेगी
अकुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़ कर 424 रुपए प्रतिदिन हो गए हैं. अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़ कर 440 रुपए और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 रुपए से बढ़ कर 536 रुपए और अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपए से बढ़ कर 654 रुपए प्रतिदिन की गई है.
श्रमिकों को पहले और बढ़ोतरी के बाद मजदूरी
श्रेणी अभी बढ़ोतरी के बाद (रुपए में)
अकुशल 412 424
अर्द्धकुशल 428 440
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