सिंफर के पूर्व डायरेक्टर अमलेंदु सिन्हा के पुस्तैनी जमीन का जाली कागजात बनाने और रंगदारी में 75 लाख रुपये मांगने के मामला में कई लोगों के खिलाफ मंगलवार को धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. अमलेंदु सिन्हा के लिखित शिकायत पर सुजीत कुमार, उमेश प्रसाद, संतोष राय, सर्वेश्वर प्रसाद, तापस कुमार व राजेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सभी डीजीएमएस कॉलोनी के रहने वाले हैं.
रंगदारी देने से मना करने पर धमकाने लगे :
सिंफर के पूर्व निदेशक अमलेंदू सिन्हा ने पुलिस को बताया कि पुलिस लाइन डीजीएमएस कॉलोनी में उन लोगों का पुश्तैनी मकान है और लगभग 70 सालों से रह रहे हैं. घर जर्जर होने के बाद पूरे परिवार के लोगों ने नया बहुमंजिला इमारत बनाने का फैसला किया और स्मृति डेवलपर के साथ एकरारनामा किया गया. उसके बाद जर्जर मकान तो तोड़ा गया. तभी सभी आरोपित अन्य 8-10 लोगों के साथ 31 जुलाई 2023 को आये और स्मृति डेवलपर के मृदुल राय से एक लाख रुपया बतौर रंगदारी ली. बाद में ये लोग 75 लाख मांगने लगे. जब हम लोग रंगदारी देने से मना किया तो ये लोग कई तरह से हम लोगों को डराने धमकाने लगे और गोली मारने की धमकी देने लगा. जिससे पूरा परिवार व डेवलपर डरा हुआ है. इस बीच ये लोग धोखाधडी एवं जालसाजी की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर जमीन का एक पॉवर ऑफ एर्टोनी बनाया जिसमें उमेश प्रसाद राय, तथा संतोष राय जमीन मालिक बनकर सुजीत कुमार को पॉवर दिया. सर्वेश्वर प्रसाद तथा तापस सेन गवाह बना और कहा कि अब 75 लाख दो नहीं दो काम रोक देंगे. उन्होंने धनबाद थाना में सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी.
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