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bhagalpur news. निगम क्षेत्र में दर्जनों विवाह भवन सक्रिय, रजिस्टर्ड महज 30

-सुझाव नहीं देने वाले विवाह भवनों को अग्निशमन विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में-ट्रेड लाइसेंस बनवाने के प्रति नगर निगम भी गंभीर नहीं, कभी नहीं हुई ठोस कार्रवाई ललित किशोर मिश्र,भागलपुरनिगम क्षेत्र में अधिकांश विवाह भवन बगैर निगम से अनुमति व बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं. निगम के पास महज 30 विवाह भवन रजिस्टर्ड हैं. ट्रेड लाइसेंस बनवाने के प्रति विवाह भवन संचालक के साथ ही नगर निगम भी उदासीन है. निगम की ओर से इस दिशा में कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया गया. जब निगम का मन होता है तब छापेमारी होती है और ट्रेड…

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-सुझाव नहीं देने वाले विवाह भवनों को अग्निशमन विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में-ट्रेड लाइसेंस बनवाने के प्रति नगर निगम भी गंभीर नहीं, कभी नहीं हुई ठोस कार्रवाई

ललित किशोर मिश्र,भागलपुरनिगम क्षेत्र में अधिकांश विवाह भवन बगैर निगम से अनुमति व बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं. निगम के पास महज 30 विवाह भवन रजिस्टर्ड हैं. ट्रेड लाइसेंस बनवाने के प्रति विवाह भवन संचालक के साथ ही नगर निगम भी उदासीन है. निगम की ओर से इस दिशा में कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया गया. जब निगम का मन होता है तब छापेमारी होती है और ट्रेड लाइसेंस बनाने की बात होती है. निगम की उदासीनता का आलम यह है कि कभी सभी 51 वार्डों में सर्वे का काम भी नहीं हुआ है.

गली-कूचे खुल गये हैं विवाह भवन, अग्निशमन की गाड़ी भी नहीं पहुंचती

शहर छोटी सड़क के किनारे भी कई विवाह भवन चल रहे हैं. जहां अग्निशमन की गाड़ी भी मुश्किल से पहुंच पाती है. कुछ दिन पूर्व अग्निशमन विभाग ने 20 विवाह भवनों का सर्वे किया था. सभी से माह के दौरान सुझाव देने के लिये कहा गया था. इनमें कुछ विवाह भवनों के प्रबंधकों की ओर से सुझाव दिया गया. विभाग का कहना है कि जिन विवाह भवनों के प्रबंधक ने सुझाव नहीं दिया है, उन्हें नोटिस जारी किया जायेगा. इसके बाद भी सुझाव नहीं देने पर विवाह भवन को सील किया जायेगा.

छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय करने वालों को बनाना होगा ट्रेड लाइसेंस

नगर प्रबंधक विनय कुमार यादव का कहना है कि निगम क्षेत्र में छोटे-बड़े सभी विवाह भवनों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. तीस विवाह भवन ही रजिस्टर्ड क्यों हैं, इस बारे में उनका कहना है कि इस दिशा में काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि दुकानदारों के लिए भी ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है. इनका कहना है कि दुकानदारों की ओर से ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं. ट्रेड लाइसेंस के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार किया जायेगा.निगम द्वारा हर वार्ड में कितने विवाह भवन हैं, उनकी क्या स्थिति हैं इसके लिए टैक्स दारोगा से सर्वे कराया जा रहा है. पूरी रिपोर्ट आने के बाद सभी को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए कहा जायेगा.

– कोट

– विवाह भवनों को सुझाव देने के लिए कहा गया था. कुछ ने ही सुझाव दिये हैं. जिन्होंने सुझाव नहीं दिये उन्हें नोटिस जारी की जा रही है. फिर विवाह भवनों को सील करने की दिशा में काम किया जायेगा.नागेंद्र उपाध्याय, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, भागलपुर

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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