National Herald: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने धनशोधन के मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते समय सोनिया और राहुल गांधी को पक्ष रखने का अधिकार है. ऐसे में अदालत ने पक्ष रखने के लिए दोनों को नोटिस जारी किया. इसके अलावा अदालत ने सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडिया और डोटेक्स मर्केंटाइल को नोटिस जारी किया.
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी. प्रवर्तन निदेशालय में 15 अप्रैल को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को कुछ और दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अतिरिक्त दस्तावेज अदालत के समक्ष सौंपा. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में आरोपी को पक्ष रखने का नोटिस जारी किया. आरोपियों के जवाब आने के बाद अदालत तय करेगी कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं.
क्या है मामला
आरोप है कि गांधी परिवार ने आपराधिक साजिश के तहत नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल का अधिग्रहण करने के लिए यंग इंडिया कंपनी का गठन किया. यंग इंडिया कंपनी में राहुल और सोनिया गांधी के 38-38 फीसदी शेयर है, जबकि बाकी शेयर अन्य कांग्रेसी नेताओं के पास थे. यंग इंडिया ने बिना पैसे दिए एसोसिएटेड जर्नल का अधिग्रहण कर लिया और लगभग दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर मालिकाना हक हासिल कर लिया. इस मामले की शिकायत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी में किया. इसके खिलाफ स्वामी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ मामला चलाने की मांग की.
स्वामी की याचिका के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच शुरू की. इस मामले में सोनिया, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं से लंबी पूछताछ की गयी. नेशनल हेराल्ड की कई संपत्तियों को जब्त किया. जांच के बाद एजेंसी ने आरोपपत्र दाखिल किया है. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यह मामला धनशोधन से नहीं जुड़ा है और नेतृत्वक कारणों से गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है.
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