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Muzaffarpur News: मां-बाप ने नवजात को सड़क किनारे फेंका, सिपाही ने सीने से लगाया, गोद भी लेंगे

Muzaffarpur News: जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसी ने एक नवजात शिशु को माड़ीपुर सड़क किनारे छोड़ दिया था. बच्चा लावारिश स्थिति में सड़क किनारे पड़ा मिला. शिशु की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. इसी दौरान वहां से ब्रह्मपुरा थाना के सिपाही राम पुकार कुमार, जो सदर बी अंचल के साहब की गाड़ी के चालक हैं, वे वहां से गुजर रहे थे उन्होंने शिशु को उठाया और अपने सीने से लगा लिया. उन्होंने अपने खर्च पर शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया. जानकारी के अनुसार, शिशु…

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Muzaffarpur News: जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसी ने एक नवजात शिशु को माड़ीपुर सड़क किनारे छोड़ दिया था. बच्चा लावारिश स्थिति में सड़क किनारे पड़ा मिला. शिशु की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. इसी दौरान वहां से ब्रह्मपुरा थाना के सिपाही राम पुकार कुमार, जो सदर बी अंचल के साहब की गाड़ी के चालक हैं, वे वहां से गुजर रहे थे उन्होंने शिशु को उठाया और अपने सीने से लगा लिया. उन्होंने अपने खर्च पर शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया. जानकारी के अनुसार, शिशु का इलाज कराने के बाद अब सिपाही राम पुकार कुमार उसे गोद भी लेना चाहते हैं. 

क्या है हिंदुस्तान में शिशु को गोद लेने की प्रक्रिया?

हिंदुस्तान में शिशु गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय गोद लेने संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो स्त्री और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है. गोद लेने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

1. योग्यता मानदंड:

   – हिंदुस्तानीय नागरिकों के लिए: गोद लेने वाले माता-पिता की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और शिशु और माता-पिता के बीच आयु का अंतर कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए. दंपत्तियों को कम से कम 2 साल तक वैवाहिक जीवन बिता हुआ होना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष श्रेणी के बच्चों (जैसे विकलांग बच्चों) के लिए इसमें छूट हो सकती है.

   – विदेशी नागरिकों के लिए: उन्हें हिंदुस्तान में एक साल तक रहना आवश्यक है या फिर यदि वे विदेश में रहते हैं और हिंदुस्तानीय शिशु को गोद लेना चाहते हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं.

2. पंजीकरण:

   – संभावित गोद लेने वाले माता-पिता को CARA या एक मान्यता प्राप्त गोद लेने एजेंसी के साथ पंजीकरण करना होता है. इसके लिए एक आवेदन पत्र भरना होता है, जिसमें व्यक्तिगत, वित्तीय और पारिवारिक जानकारी दी जाती है.

3. होम स्टडी:

   – पंजीकरण के बाद, एजेंसी गोद लेने वाले माता-पिता का होम स्टडी करती है. इसमें साक्षात्कार, घर की जांच और बैकग्राउंड चेक शामिल होता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि माता-पिता भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय रूप से शिशु को गोद लेने के लिए सक्षम हैं.

4. शिशु का संदर्भ:

   – एक बार मंजूरी मिलने के बाद, माता-पिता को उनके द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों (जैसे आयु, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति) के अनुसार शिशु का संदर्भ दिया जाता है. वे शिशु के विवरण की समीक्षा करते हैं, और यदि वे सहमत होते हैं, तो वे अगले कदम की ओर बढ़ते हैं.

5. कानूनी प्रक्रिया:

   – संदर्भ स्वीकार करने के बाद, गोद लेने वाले माता-पिता को अदालत में गोद लेने का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है. यह एजेंसी के माध्यम से या सीधे जिला अदालत में किया जा सकता है.

6. पोस्ट-गोद लेने अनुवीक्षण:

   – गोद लेने के बाद, एजेंसी द्वारा कुछ समय (आमतौर पर 2 साल तक) तक फॉलो-अप किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिशु की भलाई और उसकी देखभाल सही तरीके से हो रही है.

7. गोद लेने का अंतिमकरण:

   – जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि बच्चा और माता-पिता के बीच स्थिति ठीक है, तो वह एक अंतिम गोद लेने का आदेश जारी करती है, जिससे बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने वाले माता-पिता का बच्चा बन जाता है.

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि गोद लेना एक सुरक्षित और कानूनी तरीके से किया जाए, जिसमें शिशु की भलाई को सर्वोपरि रखा जाए.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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