Muzaffarpur News: नई विज्ञापन नीति को लागू करने से पहले बुधवार को नगर निगम में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग हुई. नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान सभी को नयी विज्ञापन नीति की कॉपी उपलब्ध कराई गई. इस दौरान कई अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा हुई. साथ ही फरवरी के अगले सप्ताह में फिर से मीटिंग कर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की बात कही गयी है. प्रशासन की तरफ से नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से जो विज्ञापन नीति लागू किया जायेगा, इसके तहत अब शहरी क्षेत्र में वैसे मकान मालिक जो अपने घर के छत या दीवार पर स्ट्रक्चर खड़ा कर बड़ा-बड़ा विज्ञापन का होर्डिंग लगा प्रचार-प्रसार करते है. उन्हें आवासीय की जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा. ऐसे भवनों का नये सिरे से सर्वे होगा.
दुकान का नेमप्लेट लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति
इसके अलावा शहरी क्षेत्र के बड़े दुकान, शो-रूम आदि को भी अब मनचाहे तरीके से दुकान का नेम प्लेट आदि लगाने से पहले नगर निगम की अनुमति लेना होगा. दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार, बोर्ड लगाने का मानक तय होगा. इससे बड़ा लगाने पर निगम में शुल्क जमा कर अनुमति लेना होगा. इधर, अगले सशक्त स्थायी समिति की मीटिंग में भी नयी विज्ञापन नीति पर चर्चा होगी. इसके बाद नये वित्तीय वर्ष से एजेंसी चयन की आवश्यक कार्रवाई शुरू होगी.
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स्ट्रीट लाइट पोल सहित अन्य जगहों पर टंगा बोर्ड-बैनर हटाया
शहर के फ्लाईओवर पर लगे स्ट्रीट लाइट पोल सहित अन्य जगहों पर अवैध तरीके से जो बैनर-पोस्टर लगा है. नगर निगम ने उसे चिह्नित कर हटाना शुरू कर दिया है. बुधवार को पूरे दिन नगर निगम की टीम घूम-घूम कर शहर के ओवर ब्रिज सहित अन्य जगहों से बैनर-पोस्टर को हटाया. बता दें, अभी जो प्रचार-प्रसार के लिए बैनर-पोस्टर लगता है. वह नगर निगम की अनुमति से ही लगाया जाता है. चालू वित्तीय वर्ष में वसूली के लिए नगर निगम किसी नयी एजेंसी का चयन नहीं कर सका था.
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