औरंगाबाद शहर.
20 साल पुराने मामले में एक पीड़िता को मोटर दुर्घटना वाद संख्या में अंतत: मुआवजे की राशि प्राप्त हो गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तान्या पटेल द्वारा मोटर दुर्घटना वाद संख्या 24/2005 में रफीगंज प्रखंड के वाजिदपुर गांव निवासी मृतक सरजू प्रसाद की पत्नी सरस्वती देवी को छह लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया. सचिव ने बताया कि उक्त घटना 20 वर्ष पहले यानी 23 मई 2005 को शिवगंज रोड में धावा नदी के समीप घटी थी. मार्शल गाड़ी एचआर 20 इ 8905 के ड्राइवर द्वारा लपरवाही से धक्का मार दिया गया था. घटना के बाद गाड़ी पलट गयी थी. सरयू प्रसाद घायल हो गये थे. इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में रफीगंज थाना कांड संख्या 82/05 दर्ज की गयी थी. उक्त घटना से संबंधित मोटर दुर्घटना वाद को आठ मार्च 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था. चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये व भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है.
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