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भारत धर्मशाला नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों पर दी सख्त चेतावनी

NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, जहां पूरी दुनिया से आकर कोई भी व्यक्ति शरण ले सकता है. यह टिप्पणी अदालत ने म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि देश की सीमाएं और सुरक्षा सर्वोपरि हैं, और यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस पर सख्त नीति अपनाए.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ने की, ने यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता ने रोहिंग्या समुदाय के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी और निर्वासन पर सवाल उठाए. याचिकाकर्ता ने कहा था कि इन शरणार्थियों को मानवीय आधार पर हिंदुस्तान में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके देश म्यांमार में अत्याचार और हिंसा का सामना करना पड़ता है.

हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि देश के संसाधन असीमित नहीं हैं और हिंदुस्तान पर पहले से ही भारी जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का दबाव है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ मानवता का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति निर्धारण से भी जुड़ा हुआ है.

अदालत की टिप्पणी और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा

अदालत ने सख्त शब्दों में कहा, “हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति आकर शरण ले सके. देश की सीमाएं हैं, नीतियां हैं, और एक संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. हम मानते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन यह देश की सुरक्षा के मूल्यांकन के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए.”

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति निर्माण का अधिकार प्रशासन के पास है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो रहा हो. कोर्ट ने केंद्र प्रशासन को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही इस मुद्दे पर फैसला ले.

रोहिंग्या शरणार्थी संकट की पृष्ठभूमि

रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन राज्य से संबंधित एक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिन्हें वर्षों से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान के बाद हजारों रोहिंग्या नागरिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान जैसे पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर गए. अनुमान है कि हिंदुस्तान में लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें से कई अवैध रूप से बसे हुए हैं.

हिंदुस्तान प्रशासन का रुख स्पष्ट रहा है कि वह अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को शरण नहीं दे सकता, विशेषकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न उठता हो. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि रोहिंग्या शरणार्थियों में कुछ कट्टरपंथी तत्व भी शामिल हो सकते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं.

मानवाधिकार बनाम राष्ट्रीय हित

यह मुद्दा मानवाधिकार और राष्ट्रीय हितों के टकराव का एक प्रमुख उदाहरण बन गया है. जहां एक ओर मानवाधिकार संगठनों और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रोहिंग्या लोगों को मानवीय आधार पर संरक्षण मिलना चाहिए, वहीं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इसे एक संवेदनशील सुरक्षा विषय मानती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाए रखते हुए यह स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और नीति निर्धारण में न्यायालय की भूमिका सीमित है. सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आने वाले समय में शरणार्थी नीति और आप्रवासन से जुड़े मामलों पर व्यापक असर डाल सकती है. यह निर्णय न केवल हिंदुस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा प्राथमिकताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मानवता के नाम पर अवैध गतिविधियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह संदेश दिया है कि देश के संविधान और कानूनों का पालन सभी पर लागू होता है चाहे वे नागरिक हों या शरणार्थी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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