Bitcoin: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी विशेष रूप से बिटकॉइन के कारोबार को लेकर केंद्र प्रशासन से कड़ा सवाल किया. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र को क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसे विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए. अदालत ने क्रिप्टो लेनदेन को हवाला कारोबार जैसा अवैध व्यापार करार दिया.
सर्वोच्च अदालत ने जताई चिंता
पीठ ने केंद्र प्रशासन का पक्ष रख रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, “क्रिप्टोकरेंसी का अवैध बाजार है, जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है. अगर प्रशासन इसे विनियमित करती है, तो ऐसे अवैध व्यापारों पर नजर रखी जा सकती है.” जस्टिस कांत ने खासतौर पर कहा, “बिटकॉइन में कारोबार करना हवाला कारोबार की तरह है.”
केंद्र ने मांगा निर्देश का समय
भाटी ने अदालत से आग्रह किया कि केंद्र प्रशासन इस मामले में निर्देश प्राप्त कर रही है और जल्द ही उचित जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन क्रिप्टोकरेंसी पर नीति तय करने की प्रक्रिया में है और विभिन्न संबंधित विभागों से सलाह-मशविरा कर रही है.
गुजरात के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई
यह टिप्पणी उस समय आई है, जब अदालत गुजरात के एक अवैध बिटकॉइन व्यापार से जुड़े आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. भट्ट पर आरोप है कि वह गुजरात में बिटकॉइन लेनदेन का सबसे बड़ा सुविधा प्रदाता था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भट्ट ने लोगों को अधिक रिटर्न का लालच देकर फंसाया और अपहरण जैसे मामलों में भी शामिल रहा.
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह यह निर्धारित नहीं कर सकती कि भट्ट पीड़ित है या अपराधी. लेकिन, ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या और आर्थिक जोखिमों को देखते हुए केंद्र प्रशासन को जल्द ही ठोस और पारदर्शी नीति लानी चाहिए.
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