2 Wheeler 2 Free Helmet Rule: हिंदुस्तान प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर अब और सख्त हो गई है. जब भी कोई नयी दोपहिया वाहन खरीदेगा, तो उसे डीलरशिप से दो BIS प्रमाणित हेलमेट मुफ्त दिये जाएंगे. यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं में मौत की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, खासतौर पर पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए. नये नियम 1 जनवरी 2026 से देशभर में लागू होने जा रहे हैं.
सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता
अब तक अक्सर यह देखा गया है कि बाइक या स्कूटी के पीछे बैठे व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिससे हादसे की स्थिति में उनकी जान को गंभीर खतरा होता है. प्रशासन का मानना है कि हेलमेट की संख्या बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, और लोग कानून का पालन ज्यादा जिम्मेदारी से करेंगे.
BIS प्रमाणित हेलमेट ही ग्राहकों को दिये जाएंगे
दो पहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट का यह नियम सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, बल्कि गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखा गया है. केवल हिंदुस्तानीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रमाणित हेलमेट ही ग्राहकों को दिये जाएंगे, ताकि वे सुरक्षित हों और लंबे समय तक उपयोग किये जा सकें. इससे घटिया और सस्ते नकली हेलमेट की बिक्री पर भी लगाम लगेगी.
वाहन डीलर्स पर भी नयी जिम्मेदारियां
इस पहल का सकारात्मक प्रभाव केवल ग्राहकों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वाहन डीलर्स पर भी नयी जिम्मेदारियां होंगी. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर ग्राहक को दो मानक हेलमेट मिलें और इसकी जानकारी बिक्री दस्तावेजों में भी दर्ज हो.
जनहित में यह नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, देश में हर साल हजारों लोग केवल हेलमेट न पहनने की वजह से जान गंवा देते हैं. ऐसे में यह नियम न सिर्फ जनहित में है, बल्कि देश की समग्र सड़क सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा भी है.
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