Delhi Vehicle Ban: दिल्ली प्रशासन ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. 1 जुलाई 2025 से, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. यह निर्णय कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा लिया गया है. इसका उद्देश्य राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है.
क्या हैं नए नियम?
- डिजल वाहन: 10 साल से पुराने
- पेट्रोल वाहन: 15 साल से पुराने
- नियम लागू: 1 जुलाई 2025 से
- किसे प्रभावित करेगा: दिल्ली में पंजीकृत सभी पुराने वाहन, चाहे वे किसी भी राज्य से पंजीकृत हों.
कैसे होगी निगरानी?
पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके VAHAN डेटाबेस से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे. यदि वाहन 10 साल से पुराना डीजल या 15 साल से पुराना पेट्रोल है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा और पेट्रोल पंप कर्मचारी को ईंधन देने से मना करेगा. इसके बाद, संबंधित वाहन को जब्त करने या स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा सकता है.
कितनी टीमें होंगी तैनात?
दिल्ली प्रशासन ने इस नियम को लागू करने के लिए लगभग 200 निगरानी टीमें बनाई हैं, जो पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखेंगी. ये टीमें एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस से मिलकर गठित की गई हैं. पेट्रोल पंप मालिकों को इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पहचाने गए पुराने वाहनों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी.
क्या होगा पुराने वाहनों का?
यदि कोई वाहन इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा सकता है. इसके लिए दिल्ली में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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