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ITR Filing Deadline: 15 सितंबर तक बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन, जानिए नए नियम और जरूरी दस्तावेज

ITR Filing Deadline: वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. इस विस्तार का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता—जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स. हालांकि जिनकी आय ऑडिट के अंतर्गत आती है, उन्हें पहले की तय समयसीमा का पालन करना होगा.

ITR भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

ITR दाखिल करते समय सही दस्तावेजों का संग्रह बहुत जरूरी होता है. इससे त्रुटियों से बचा जा सकता है और आयकर विभाग के रिकॉर्ड से मिलान आसान होता है.

जरूरी दस्तावेजो में शामिल हैं

  • फॉर्म 16 – वेतनभोगियों के लिए TDS की जानकारी देता है.
  • ब्याज प्रमाणपत्र – बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्राप्त ब्याज का विवरण.
  • बैंक स्टेटमेंट – सभी लेन-देन और आय की पुष्टि के लिए.
  • फॉर्म 26AS, AIS और TIS – टैक्स कटौती और आय का विस्तृत ब्योरा.
  • कैपिटल गेन स्टेटमेंट – अगर आपने म्युचुअल फंड या शेयरों में निवेश किया है.
  • पैन-आधार लिंकिंग का प्रमाण – अब ITR में आधार नंबर अनिवार्य है.
  • सभी बैंक खातों की जानकारी – IFSC कोड और खाता संख्या सहित.

विदेशी निवेश और बैंक खातों की जानकारी भी जरूरी

यदि आपने विदेशी संपत्तियों में निवेश किया है या विदेश में किसी बैंक खाता के हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो उसकी जानकारी ITR में देना अनिवार्य है. इससे टैक्स कानूनों का उल्लंघन नहीं होता और भविष्य में किसी भी लीगल कार्रवाई से बचा जा सकता है.

ITR फॉर्म कैसे चुनें?

  • ITR-1 (सहज): अगर आपकी आय ₹50 लाख से कम है और केवल वेतन, एक घर, और अन्य स्रोतों से आय है.
  • ITR-2: यदि आपको कैपिटल गेन है, एक से अधिक प्रॉपर्टी है, या विदेशी आय है.
  • ITR-3 या 4: व्यवसायियों या फ्रीलांसरों के लिए.

ITR भरने के 7 आसान और जरूरी टिप्स

  • सही फॉर्म चुनें – अपनी आय के सोर्स और स्ट्रक्चर और आधार पर उचित फॉर्म का चयन करें.
  • पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था – तय करें कि किस टैक्स व्यवस्था में आपका लाभ अधिक है.
  • सभी दस्तावेज तैयार रखें – फॉर्म 16, 26AS, AIS आदि को एकत्र करें.
  • ऑनलाइन या ऑफलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें – जैसे Tax2win, ClearTax आदि.
  • समयसीमा न चूकें – रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है.
  • पिछले साल छूटी फाइलिंग? – ITR-U का प्रयोग कर पुराने दो वर्षों के लिए भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
  • फाइल करने से पहले वेरिफिकेशन करें – बैंक डिटेल, टैक्स क्रेडिट और आय की सही जांच करें.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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