UP News: उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर योगी प्रशासन ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब प्रदेश में कार्यरत इन कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन दिया जाएगा, जो कि सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा. इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राज्य प्रशासन ने ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है.
इस वजह से उठाया गया कदम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित निगम की संरचना, कार्यप्रणाली और इसके लक्ष्य को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अब तक एजेंसियों के जरिए हो रही नियुक्तियों में वेतन कटौती और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी की शिकायतें आती थीं, जिसे खत्म करने के लिए यह ठोस कदम उठाया गया है.
मुख्यमंत्री योगी के मुख्य निर्देश
- निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा.
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा एक महानिदेशक की नियुक्ति होगी.
- मंडल और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएंगी.
- जेम पोर्टल के माध्यम से कम से कम तीन वर्षों के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा.
- वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए अनुभव आधारित वेटेज मिलेगा.
कर्मचारियों को सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन के साथ-साथ ईपीएफ और ईएसआई की जमा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा कर्मचारियों को बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सभी लाभ बिना किसी परेशानी के मिलेंगे.
आरक्षण का होगा सख्ती से पालन
निगम के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, स्त्रीओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. साथ ही निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता स्त्रीओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी. नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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