Unified Pension Scheme: देश के प्रशासनी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले लाखों प्रशासनी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशसमाचारी है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल होने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की तरह टैक्स बेनिफिट मिलेगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम की तरह टैक्स बेनिफिट देने के लिए जरूरी बदलाव किए हैं.
कर्मचारियों को मिलेगी टैक्स से राहत
वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को टैक्स स्लैब के तहत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन का एक और कदम है. मंत्रालय ने कहा, “प्रशासन ने तय किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एक विकल्प है.” ये प्रावधान मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त टैक्स राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं.
जनवरी में लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम
वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया था कि एक अप्रैल, 2025 से केंद्र प्रशासन की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया था. इस अधिसूचना के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले प्रशासनी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत शामिल होने का एकबारगी विकल्प मिल गया. इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया.
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23 लाख प्रशासनी कर्मचारी चुन सकते हैं विकल्प
यूपीएस केंद्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में आते हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इस विकल्प को चुनते हैं. इस विकल्प का प्रयोग 23 लाख प्रशासनी कर्मचारी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प लाने की मंजूरी दी थी. पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जनवरी, 2004 से बंद कर दिए जाने के बाद प्रशासनी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया था.
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