झटका. बांग्लादेशी होने के संदेह में गिरफ्तार कर भेजा गया था बांग्लादेश
संवाददाता, कोलकाताप्रवासी श्रमिक मामले में केंद्र प्रशासन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में बड़ा झटका लगा. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम की गर्भवती स्त्री सोनाली बीबी और उसके परिवार को बांग्लादेश भेजने के फैसले को खारिज कर दिया. शुक्रवार को न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश ऋतोब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया कि इन सभी को चार सप्ताह के भीतर वापस लाना होगा. बीरभूम के पाइकर की सोनाली बाबी को बांग्लादेशी होने के संदेह में निर्वासित करने का निर्णय गलत है. वहीं केंद्र प्रशासन ने आदेश के क्रियान्वयन पर छह सप्ताह के लिए अल्पकालिक रोक लगाने की मांग की. लेकिन हाइकोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया. सोनाली बीबी को दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी होने के संदेह में गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेज दिया था.
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