संवाददाता, कोलकाता
आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो की पोस्टिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कलकत्ता हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने हाल ही में आदेश दिया था कि अनिकेत को उनकी पसंद के अनुसार आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही नियुक्त किया जाए. यह आदेश न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने पारित किया था.
अब राज्य प्रशासन ने इस फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है. प्रशासन का तर्क है कि डॉक्टरों की पोस्टिंग प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार होती है और इसमें अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. अनिकेत महतो ने अदालत में शिकायत की थी कि काउंसलिंग के दौरान उन्होंने आरजी कर अस्पताल को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना था. इसके बावजूद उन्हें रायगंज मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जबकि उनके बैच के अधिकांश डॉक्टरों को उनकी पसंद के संस्थान में ही पोस्टिंग मिली. मामले की सुनवाई अब खंडपीठ में होगी, जहां यह तय होगा कि सिंगल बेंच के आदेश पर अमल होगा या राज्य प्रशासन का पक्ष मजबूत साबित होगा.
डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
The post अनिकेत मामले में राज्य प्रशासन पहुंची खंडपीठ appeared first on Naya Vichar.