बिहारशरीफ़ जिला न्यायालय के एडीजे द्वितीय अखौरी अभिषेक सहाय ने गोनावां पंचायत के पूर्व मुखिया राजीव रंजन सिंह एवं उनके साथ विनय कुमार सिंह पर जानलेवा हमले के दोषियों को सजा दी. आरोपियों पराजित मुखिया सुशीश कुमार सिंह उर्फ लूसी सिंह, रमेश महतो, प्रवीण कुमार, टुल्लू सिंह, मैना सिंह को जानलेवा हमले के आरोप में दस वर्ष सश्रम कारावास सहित दस – दस हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा आर्म्स एक्ट एवं अन्य धारा में तीन तीन वर्ष साधारण कारावास सहित तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी एवं जेल में विताई गई अवधि समायोजित होगी. एपीपी अमीरचंद प्रसाद सिन्हा ने अभियोजन पक्ष से सजा निर्धारण पर बहस की थी. पीड़ित के भाई रवि रंजन सिन्हा के फर्द बयान पर हरनौत थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था जिसके अनुसार जख्मी राजीव रंजन सिन्हा से सुधीश कुमार सिंह उर्फ लूसी सिंह गोनावां पंचायत चुनाव में मुखिया पद से हार गये थे. इसे चुनावी रजिंश में अन्य के साथ मिलकर 3 अगस्त 2011 को घटना को सुधीश कुमार सिंह उर्फ लूसी सिंह ने अंजाम दिया था. घटना के दिन पीड़ित के हरनौत से वापस घर आने के क्रम में अलीनगर पहुंचते ही पीछे से आ रहे आरोपियों ने मोटर साइकिल में धक्का मारे जिससे पीड़ित व उनके पीछे बैठे विनय सिंह बगल के गड्डे में फेंका गये जिसके बाद आरोपियों ने अंधाधुन गोलियां चलाई जिसमें पीड़िता को कुल पांच गोलियां व उनके साथी को दो गाेलियां लगी जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गये पीछे से आ रहे परिजनों ने तुरंत हरनौत पीएसी पहुंचाया जहां से पीएमसीएच रेफर करने के बाद डेढ़ के उपचार के बाद दोनों को नव जीवन मिला. पीड़ित हरनौत थाना क्षेत्र के छतियाना जबकि आरोपी गोनावां, पुआरी व अलीनगर गांव निवासी हैं.
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