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पटना में चलेगा बुलडोजर! इस इलाके के सभी अवैध मकान होंगे जमींदोज

Patna News: पटना में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. गंगा किनारे बिना सर्वे वाली जमीन पर किसी भी तरह के मकान या संरचना को अवैध घोषित कर दिया गया है और जिला प्रशासन ने दीघा से कंगन घाट तक अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं. पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने ट्रैफिक प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, नागरिक सुविधाओं और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस इलाके में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है.

अवैध निर्माण पर सख्ती, कई मकान ढहाए गए

प्रशासन ने गुरुवार को दीघा घाट संख्या 93 पर बने चार पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया है. ये मकान जेपी गंगापथ के दक्षिणी छोर पर अवैध रूप से बनाए गए थे. पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान डीएम ने इन अतिक्रमणों को देखा और इन्हें हटाने का आदेश दिया था. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक इस इलाके में सभी अवैध निर्माण नहीं हट जाते, तब तक बुलडोजर चलता रहेगा.

जेपी गंगापथ पर सख्त नियम, अनाधिकृत वेंडिंग नहीं

डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि एलसीटी घाट से कलेक्ट्रेट तक जेपी गंगापथ पर अनाधिकृत वेंडिंग (हॉकर) को पूरी तरह से बंद किया जाए. दीघा से एलसीटी घाट तक पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और पैदल पथ (चॉकिंग पाथवे) विकसित किया जाएगा. दीघा रोटरी से 100 मीटर के दायरे में ‘नो-वेंडिंग जोन’ होगा. जेपी गंगापथ के उत्तरी छोर से कुर्जी घाट तक 1.2 किलोमीटर लंबा वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा. इस क्षेत्र में आगंतुकों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

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बाईपास पर फ्लाई ऐश और धूल की समस्या पर भी कार्रवाई

डीएम ने जीरो माइल से लेकर टोल प्लाजा दीदारगंज तक फ्लाई ऐश और डस्ट की समस्या को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने एनटीपीसी को सूचित करने और समस्या को रोकने के लिए समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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