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US Tariffs: कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर एक बयान में कहा, शुक्रवार को टैरिफ के बारे में आया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे संज्ञान में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है. अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ कदमों की घोषणा की गई है. हम इन सभी घटनाक्रमों का उनके प्रभावों का बारीकी से स्टडी कर रहे हैं.
We have noted the US Supreme Court judgement on tariffs yesterday. President Trump has also addressed a press conference in that regard. Some steps have been announced by the US Administration. We are studying all these developments for their implications: Ministry of Commerce &…
— ANI (@ANI) February 21, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को रद्द करने का फैसला सुनाया
ट्रंप की तरफ से पिछले साल हिंदुस्तान समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जारी शुल्क आदेशों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द घोषित कर दिया. इसके बाद ट्रंप ने 10 प्रतिशत वैश्विक सीमा शुल्क लगाने की घोषणा कर दी. ट्रंप के ताजा ऐलान के मुताबिक, अमेरिका 24 फरवरी से 150 दिनों की अवधि के लिए आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अस्थायी एड-वेलोरम (मूल्य आधारित) आयात सरचार्ज लगाएगा.
अमेरिका ने हिंदुस्तान पर लगाया था 50 प्रतिशत टैरिफ
इससे पहले अमेरिका ने अगस्त में हिंदुस्तान पर 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया था. बाद में रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया. हालांकि, फरवरी महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी, जिसके तहत अमेरिका शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ है. रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए लगा दंडात्मक 25 प्रतिशत शुल्क हटाया जा चुका है जबकि शेष 25 प्रतिशत शुल्क प्रभावी चल रहा था.
हिंदुस्तानीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ रह जाएगा
हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप की नई घोषणा के बाद हिंदुस्तानीय वस्तुओं पर शुल्क 10 प्रतिशत रह जाएगा. यह 10 प्रतिशत अधिभार अमेरिका में सर्वाधिक तरजीही देशों (एमएफएन) पर लागू मौजूदा शुल्क या अन्य आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा. ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह प्रक्रिया जारी है.
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