नया विचार पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अनुच्छेद-226 के अधिकार क्षेत्र के तहत पटना हाई कोर्ट जाने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार व न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत आनंद ने कहा, पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के बार-बार वाले मुद्दे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, अब यह एक नियमित बात हो गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रथमदृष्टया नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अब तक उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विरोध स्थल, जहां लाठीचार्ज हुआ, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास के पास था और उच्च न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता था।