गुमला. गुमला जिला अंतर्गत सभी प्रारंभिक निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं से स्कूल ड्रेस व पुस्तकें बिक्री नहीं की जानी है. यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल प्रांगण में छात्र-छात्राओं से स्कूल ड्रेस व पुस्तकें बिक्री की जाती है, तो संबंधित स्कूल विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ) गुमला नूर आलम खां ने सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया गया है. साथ ही निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. डीएसइ ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रशासन द्वारा प्रावधानित किया गया है और उसके प्रावधानों को सभी स्कूलों पर लागू करते हुए सख्ती से अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. सभी कोटि के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, परंतु इसमें इस तरह का कोई भी नियम प्रावधानित नहीं किया गया है कि ड्रेस व पुस्तकों की बिक्री विद्यालय प्रांगण में हो. डीएसइ ने बताया कि किसी परिस्थिति में ड्रेस की बिक्री स्कूल प्रांगण में नहीं किया जाये, यदि ऐसा किया जाता है और मामला अधोहस्ताक्षरी/उपायुक्त के संज्ञान में आता है, तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है. स्कूल में विभिन्न प्रकार के छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है. इसलिए बहुत आवश्यक होने पर ही (कम से कम तीन साल का अंतराल) स्कूल ड्रेस में परिवर्तन किया जाये.
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